दिव्यांगजन सहायता

दिव्यांग यात्री  

दिव्यांगजन सहायता

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आपकी सुविधा और कुशल-क्षेम हमारी सर्वोच्च ज़िम्मेदारी है। हमारा क्रू सदस्य हमेशा आपकी पूरी यात्रा के दौरान आपकी सहायता के लिए मौजूद रहता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि आपको हमारी सभी सुविधाओं तक पहुंच मिले और हमारे साथ उड़ान भरते समय आप एक शानदार यात्रा का आनंद लें। इस पेज पर, आप उन सभी सेवाओं की जानकारी पाएंगे जो हम विशेष सहायता आवश्यकता या कम गतिशीलता वाले यात्रियों को प्रदान करते हैं। 

महत्वपूर्ण जानकारी

विकलांग व्यक्ति का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके पास शारीरिक या संज्ञानात्मक अक्षमता हो, जो स्थायी या अस्थायी आधार पर, एक या अधिक प्रमुख जीवन गतिविधियों को काफी हद तक सीमित करती है, या जिसके पास ऐसी अक्षमता का रिकॉर्ड हो, या जिसे ऐसी अक्षमता वाला माना जाता हो।

नोट:

  1. शारीरिक या संज्ञानात्मक अक्षमता का अर्थ है:
    1. कोई भी फिज़ियोलॉजिकल विकार या स्थिति, सौंदर्यगत विकृति, या शरीर की निम्नलिखित प्रणालियों में से एक या अधिक को प्रभावित करने वाली शारीरिक संरचना की हानि: न्यूरोलॉजिकल, मस्क्युलोस्केलेटल, विशेष इंद्रिय अंग, श्वसन (स्पीच अंग सहित), कार्डियो-वस्कुलर, प्रजनन, पाचन, जनन-मूत्र, हेमिक और लिम्फैटिक, त्वचा और एंडोक्राइन; या
    2. कोई भी बौद्धिक अक्षमता या मनोवैज्ञानिक विकार, जैसे संज्ञानात्मक अक्षमता, ऑर्गैनिक ब्रेन सिंड्रोम, भावनात्मक या बौद्धिक रोग, और विशिष्ट लर्निंग डिसएबिलिटी।
    3. शारीरिक या बौद्धिक अक्षमता शब्द में, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, ऐसे रोग और स्थितियाँ शामिल हैं जैसे ऑर्थोपेडिक, विज़ुअल, स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट, सेरेब्रल पाल्सी, एपिलेप्सी, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़, संज्ञानात्मक अक्षमता, भावनात्मक रोग, ऑटिज़्म, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहॉलिज़्म और बुज़ुर्ग संबंधी अक्षमताएँ।
  2. प्रमुख जीवन गतिविधियों से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है, जैसे स्वयं की देखभाल करना, हाथ से कार्य करना, चलना, देखना, सुनना, बोलना, सांस लेना, सीखना और काम करना।
  3. ऐसी अक्षमता का रिकॉर्ड होना का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का ऐसा इतिहास होना, या उसे इस रूप में वर्गीकृत या गलत वर्गीकृत किया गया हो कि उसके पास ऐसी संज्ञानात्मक या शारीरिक अक्षमता है जो एक या अधिक प्रमुख जीवन गतिविधियों को काफी हद तक सीमित करती है।

कम गतिशीलता वाला व्यक्ति (PRM) का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसकी परिवहन का उपयोग करते समय गतिशीलता किसी भी शारीरिक अक्षमता (संवेदी या लोको-मोटर, स्थायी या अस्थायी), बौद्धिक अक्षमता या इम्पेयरमेंट, या किसी अन्य अक्षमता के कारण, या उम्र के कारण कम हो जाती है, और जिसकी स्थिति को विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है तथा सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध सेवा को उसकी विशेष ज़रूरतों के अनुरूप अनुकूलित किए जाने की आवश्यकता होती है।

दस्तावेज़: यात्रियों को अपना नोटिफिकेशन कार्ड या विकलांग व्यक्तियों के लिए यूनिक ID (UDID) या अन्य चिकित्सीय दस्तावेज़ अपने साथ रखना चाहिए।

पूर्व सूचना: हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपनी विशेष सहायता आवश्यकताओं के बारे में पहले से सूचित करें। इससे हमें योजना बनाने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आपकी यात्रा का अनुभव यथासंभव सहज हो।

सुरक्षा जाँच: कृपया निश्चिंत रहें कि सुरक्षा जांच प्रक्रिया आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखने का प्रयास करेगी। कृपया ध्यान दें कि व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और हाथ में ले जाए जाने वाले आइटम आदि की भी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार जांच की जाएगी।

सुरक्षा पर सहायता: यदि आपके लिए खड़े रहना या कतार में प्रतीक्षा करना किसी भी प्रकार की कठिनाई पैदा करता है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्टाफ को सूचित करें। वे आपको यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से सहायता प्रदान करने में प्रसन्न होंगे।

अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से भी संपर्क कर सकते हैं।

विशेष आवश्यकता सहायता की श्रेणियां

विशेष सहायता आवश्यकताओं वाले यात्रियों को उनके शारीरिक या चिकित्सीय स्थिति की परवाह किए बिना विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।

 ये समूह एयरलाइन संदेशों में AIRIMP (ATA/IATA आरक्षण इंटरलाइन संदेश प्रक्रियाएँ ) कोड द्वारा पहचाने जाते हैं, जैसे

  • WCHR व्हीलचेयर: R अर्थात रैम्प (यात्री सीढ़ियाँ चढ़/उतर सकता है और अपनी सीट तक चलकर जा सकता है)
  • WCHS व्हीलचेयर: S अर्थात सीढ़ियाँ (यात्री सीढ़ियाँ चढ़/उतर नहीं सकता, लेकिन अपनी सीट तक चलकर जा सकता है)
  • WCHC: व्हीलचेयर-C अर्थात केबिन सीट (यात्री पूर्णतः असहाय/निर्बल है)
  • STCR: स्ट्रेचर यात्री
  • BLND: दृष्टिबाधित यात्री (यदि गाइड डॉग साथ हो तो उसका उल्लेख करें)
  • DEAF: श्रवण बाधित यात्री
  • MEDA: चिकित्सीय मामला (चिकित्सीय मंजूरी आवश्यक)
  • OXYG: उड़ान के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता
  • LEGL: बायाँ पैर प्लास्टर में
  • LEGR: दायाँ पैर प्लास्टर में
  • LEGB: दोनों पैर प्लास्टर में

शारीरिक विशेष आवश्यकता वाले यात्रियों के लिए सहायता

एयरपोर्ट या उड़ान में नेविगेट करने के लिए मदद चाहिए? हम सुनिश्चित करते हैं कि एयरपोर्ट पर और उड़ान के दौरान आपकी गतिशीलता अधिक सुलभ और आरामदायक हो। अतिथि, उनके परिवार के सदस्य या कोई मेडिकल अथॉरिटी बुकिंग करते समय विशेष अनुरोध कर सकते हैं। हमें आपकी बेहतर सेवा में मदद करने दें।

विमान में उपलब्ध व्हीलचेयर

विशेष आवश्यकता सहायता वाले यात्रियों के सिविल राइट्स को बनाए रखने और बाधारहित वातावरण प्रदान करने के लिए, किसी भी क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को व्हीलचेयर का निःशुल्क उपयोग उपलब्ध कराया जाता है।

  • किसी भी अंतिम क्षण की देरी या व्हीलचेयर की अनुपलब्धता से बचने के लिए, कृपया उड़ान बुकिंग या टिकट जारी करते समय ही व्हीलचेयर अग्रिम में बुक कर लें। आप बुकिंग करते समय बुकिंग ऑफिस के माध्यम से भी मोबिलिटी सहायता का अनुरोध कर सकते हैं।
  • हम अपनी उड़ानों पर एयर सेफ्टी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्हीलचेयर में यात्रियों के परिवहन को सीमित रखते हैं। ऐसी सीमा/प्रतिबंध का उद्देश्य मुख्य रूप से आपातकालीन निकासी की असंभावित स्थिति में सभी की सुरक्षा है। 
  • यदि आप अपना व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण केबिन में ले जाना चाहते हैं, तो कृपया ध्यान दें कि यह स्पेस उपलब्धता के अधीन है।
  • व्हीलचेयर या सहायक उपकरणों को बैगेज होल्ड में लोड किया जाएगा, जहाँ से उन्हें समय पर वापस देने के लिए आसानी से एक्सेस किया जा सके।
  • एक बार जब आप अपना व्हीलचेयर चेक-इन कर देते हैं, तो यात्री एयरलाइन या एयरपोर्ट व्हीलचेयर का उपयोग कर सकते हैं।
  • आप अपना व्हीलचेयर विमान के दरवाजे तक ले जा सकते हैं। व्हीलचेयर को ठीक से टैग किया जाना चाहिए और होल्ड में लोडिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। 
  • यात्रियों की सहायता के लिए केबिन में बिना आर्मरेस्ट वाले संकरे व्हीलचेयर-प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं।

सुविधा

एयरपोर्ट परव्हीलचेयर सहायता को सुगम बनाने के लिए, हम सुनिश्चित करते हैं कि:

  • व्हीलचेयर अनुरोधों को प्रत्येक उड़ान और इंटरलाइन  यात्रा सेगमेंट के लिए विशेष सेवा अनुरोध (SSR) एलिमेंट में सही ढंग से रिकॉर्ड और कन्फर्म किया जाए।
  • बुकिंग के समय केवल उपयुक्त इनपुट ही सिस्टम में जोड़े जाएँ ताकि केबिन क्रू जानकारी प्राप्त कर सके और आवश्यक कार्रवाई कर सके। 
  • अक्षम/दिव्यांग यात्रियों को सबसे पहले बोर्ड कराया जाता है और सबसे अंत में उतारा जाता है, ताकि सभी यात्रियों की आवाजाही सुगम रहे। उन्हें वॉशरूम और आइल के पास बैठाया जाता है।
  • कमांडर और केबिन क्रू को यात्री का मेडिकल इतिहास बताया जाता है ताकि वे विमान में सहायता कर सकें।
  • प्रस्थान के बाद, ट्रांज़िट और आगमन के दौरान सहायता के लिए सभी मार्ग के गंतव्यों पर संदेश भेजे जाते हैं।
  • आगमन पर हमारी टीम आपको विमान से उतरने में मदद करेगी, और एक एस्कॉर्ट आपको बैगेज हॉल या यदि आगे की कनेक्टिंग उड़ान है तो कनेक्टिंग कैरियर तक ले जाएगा।

व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर / गतिशीलता सहायक उपकरण

  • यदि आप इलेक्ट्रिकव्हीलचेयर / गतिशीलता सहायक उपकरण के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आवश्यक दस्तावेज़ों, परिवहन की शर्तों और अपने व्हीलचेयर बैटरी प्रकार से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर लें।
  • यदि आपको अपना इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर गेट तक ले जाना हो, तो हमारा स्टाफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रक्रियाओं और रैम्प या लिफ्ट जैसे उपकरणों की उपलब्धता के अनुसार इसे संभव बनाने की कोशिश करेगा। बोर्डिंग के बाद, आपका व्हीलचेयर विमान होल्ड में लोड कर दिया जाएगा। आगमन पर, हम आपके व्हीलचेयर को गेट पर वापस देने का प्रयास करेंगे। यदि परिचालन संबंधित बाधाओं के कारण यह संभव नहीं है, तो आपको बैगेज क्लेम क्षेत्र तक सहायता के लिए एक व्हीलचेयर प्रदान की जाएगी।

मेडिकल क्लीयरेंस आवश्यक नहीं है

  • वे यात्री जिनमें कोई इम्पेयरमेंट है और जिन्हें केवल एयरपोर्ट पर या बोर्डिंग या डिसएम्बार्किंग के दौरान विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें मेडिकल क्लीयरेंस या किसी विशेष फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती।
  • किसी भी कैरियर का मेडिकल विभाग उन यात्रियों के लिए FREMEC (फ्रीक्वेंट ट्रैवेलर्स' मेडिकल कार्ड) जारी कर सकता है जिन्हें यात्रा के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। एक वैध FREMEC कार्ड को मेडिकल क्लीयरेंस के रूप में स्वीकार किया जाता है।

मेडिकल क्लीयरेंस आवश्यक है

निम्नलिखित यात्रियों को एयर इंडिया के मेडिकल और संबंधित सेवाओं के विभाग या यात्रा में शामिल अन्य सभी इंटरलाइन कैरियर्स के सलाहकारों से क्लीयरेंस के अधीन किया जाएगा:

  • किसी भी संक्रामक और संक्रामक रोग के लिए।
  • ऐसी कोई भी स्थिति जो अन्य यात्रियों के कल्याण और आराम को प्रभावित कर सकती हो।
  • यदि स्थिति उड़ान की सेफ्टी के लिए संभावित खतरा उत्पन्न करती है, जिसमें डाइवर्जन और अनस्केड्यूल्ड लैंडिंग की संभावना शामिल है। 
  • यदि उड़ान के दौरान यात्री के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मेडिकल अटेंशन और विशेष उपकरणों की आवश्यकता हो। 
  • यदि यात्रियों में कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन हो जो उड़ान के दौरान बढ़ सकता हो।

साथ रखने वाले दस्तावेज़

  • यात्री को सूचना शीट पर मेडिकल असिस्टेंस से संबंधित सभी जानकारी भरनी होगी। वे यह शीट एजेंट के या एयरलाइन के ऑफिस में बुकिंग के समय भर सकते हैं।
  • अटेंडिंग डॉक्टर द्वारा भरा गया MEDIF फॉर्म क्लीयरेंस के लिए एयर इंडिया के मेडिकल सर्विसेज विभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मेडिकल विभाग और अन्य भाग लेने वाले कैरियर्स से यात्रा की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद बुकिंग को सुविधा प्रदान की जाएगी, साथ ही PNR का समापन किया जाएगा। 
  • जिन यात्रियों को निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता होती है, वे इसे केवल शॉर्ट-हॉल, नॉनस्टॉप फ्लाइट्स पर ही बुक कर सकते हैं।

बौद्धिक या विकासात्मक दिव्यांगता वाले यात्री

बौद्धिक दिव्यांगता (PwID) या विकासात्मक दिव्यांगता वाले यात्रियों को केवल तब ही ऑनबोर्ड स्वीकार किया जाएगा जब:

  • वे किसी उपयुक्त/प्रशिक्षित अटेंडेंट के साथ यात्रा कर रहे हों।
  • प्रशिक्षित अटेंडेंट के पास ट्रीटिंग फिजिशियन का सर्टिफिकेट और इंजेक्टेबल सेडेटिव दवा का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जिसे यात्रा प्रारंभ होने से पहले या यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार अटेंडेंट द्वारा दिया जा सकता है।
  • अटेंडेंट को यह बता दिया जाना चाहिए कि संबंधित यात्री की देखभाल के लिए कोई केबिन क्रू विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया जाएगा।
  • यात्रियों को एयर इंडिया’ की वेबसाइट/ऐप पर अपने सीटों की पूर्व-बुकिंग करने की सलाह दी जाती है।

गाइड डॉग वाले दृश्य दिव्यांगता (विजुअल इम्पेयरमेंट) वाले यात्री

दृश्य दिव्यांगता वाले यात्रियों के लिए प्रशिक्षित गाइड डॉग को तभी ऑनबोर्ड अनुमति दी जाएगी जब गंतव्य और ट्रांज़िट देशों में प्रवेश के लिए आवश्यक परमिट प्राप्त कर लिए गए हों।

  • सभी परमिट आरक्षण के समय प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। 
  • गाइड डॉग को सही तरीके से हार्नेस और मज़ल किया जाना चाहिए। 
  • गाइड डॉग को यात्री केबिन या होल्ड में ले जाया जा सकता है, जो संबंधित देश के नियमों तथा कुत्ते के आकार पर निर्भर करेगा। 
  • गाइड डॉग को सीट पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। 
  • गाइड डॉग को मानक फ्री बैगेज अलाउंस के अतिरिक्त नि:शुल्क ले जाया जाएगा। 
  • यदि मार्ग में किसी देश या क्षेत्र में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध है, तो गाइड डॉग का कैरेज अनुमति नहीं होगी।

कैरेज से इंकार

एयर इंडिया निम्नलिखित स्थितियों में यात्रियों को ले जाने से इंकार कर सकती है:

  • यदि यात्री की शारीरिक या मेडिकल स्थिति अन्य यात्रियों तथा संपत्ति, विमान या क्रू की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हो।
  • यदि कोई यात्री एयर इंडिया की यात्रा शर्तों का पालन करने से इनकार करता है।
  • श्रवण या दृष्टि संबंधी विकलांगता, सीमित गतिशीलता वाले और स्ट्रेचर की आवश्यकता वाले यात्री यदि किसी एस्कॉर्ट के साथ नहीं हैं।
  • यात्री को ऐसा संक्रमण या स्थिति हो जो अन्य यात्रियों को असुविधा पहुँचाती हो।

MEDIF फॉर्म

MEDIF फॉर्म एक IATA-अनुमोदित दस्तावेज़ है, जो एयरलाइंस को दिव्यांग यात्रियों को ले जाने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम जानकारी को सूचीबद्ध करता है। आवश्यक होने पर एयरलाइन अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण माँगने के लिए स्वतंत्र है।

  • मेडिकल फॉर्म को मंजूरी के लिए भरना आवश्यक है और उन्हें किसी भी एयर इंडिया कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • यदि औपचारिकता पूरी करने में किसी कठिनाई की स्थिति हो, तो MEDIF फॉर्म को यात्री या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरा जाना है। 
  • MEDIF (क्लिनिकल कंडीशन की जानकारी) का एक आवश्यक भाग उन यात्रियों के लिए प्रभारी चिकित्सक द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जिनमें कोई कमी/दिव्यांगता है।
  • फॉर्म को पूरा करने के लिए, इलाज कर रहे चिकित्सक का प्रमाणपत्र और MEDIF के अंत में यात्री का उपक्रम/घोषणा शामिल करना अनिवार्य है। 
  • हवाई यात्रा का अनुरोध करते हुए MEDIF फॉर्म पर यात्री या उनके प्रतिनिधि को हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
  • हर बार जब कोई दिव्यांग यात्री वाणिज्यिक एयरलाइंस से यात्रा करता है, तो MEDIF फॉर्म भरना आवश्यक है, और मंजूरी केवल किसी विशेष उड़ान और तारीख के लिए मान्य होती है। 

जहाँ अन्य एयरलाइंस पर इंटरलाइन यात्रा शामिल है, वहाँ विशेष भोजन, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए अन्य कैरियर के साथ अग्रिम व्यवस्था आवश्यक है।

अमेरिका में दिव्यांगता के आधार पर गैर-भेदभाव के नियम

यह नियम किसी भी ऐसी उड़ान के लिए एयर इंडिया पर लागू होता है जो किसी US एयरपोर्ट से शुरू या समाप्त होती है। कानून की एक सुलभ प्रति अमेरिकी परिवहन विभाग से निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके भी प्राप्त की जा सकती है:

  • यूनाइटेड स्टेट्स के भीतर से कॉल के लिए, दिव्यांग यात्रियों के लिए टोल-फ्री हॉटलाइन टेलीफोन नंबर 1-800-778-4838 (आवाज़ आधारित सहायता) या 1-800-455-9880 (TTY) है। 
  • विमानन उपभोक्ता संरक्षण प्रभाग का टेलीफोन नंबर 202-366-2220 (वॉइस) या 202-366-0511 (TTY) है।
  • एयर उपभोक्ता संरक्षण प्रभाग, C-75, अमेरिकी परिवहन विभाग, 1200 न्यू जर्सी एवेन्यू, एसई, वेस्ट बिल्डिंग, कक्ष W96-432, वॉशिंगटन, डीसी 20590 पर डाक भेजें।
  • विमानन उपभोक्ता संरक्षण प्रभाग की वेबसाइट https://www.dot.gov/airconsumer

विशेष आवश्यकताओं वाली सहायता की उपलब्धता के बारे में अधिक जानें यूके और ऑस्ट्रेलिया में।

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