वीज़ा, दस्तावेज़ और यात्रा सुझाव

वीज़ा, दस्तावेज़ और यात्रा सुझावों से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी

हम आपकी आने वाली यात्रा को लेकर उत्साहित हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका अनुभव हमारे साथ यादगार और सुगम रहेगा। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले कृपया जाँच लें कि आपके सभी दस्तावेज़ तैयार हैं या नहीं। साथ ही, इंडिया और दुनिया भर के विभिन्न एयरपोर्ट और शहरों के लिए एयर इंडिया ऐप की यात्रा परामर्श अवश्य पढ़ें।

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Onevasco

Onevasco की विशेषज्ञ टीम से व्यक्तिगत वीज़ा आवेदन सहायता प्राप्त करें। हमारी मदद से आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके आवेदन को पूरी सावधानी और बारीकी से प्रोसेस किया जाएगा।

साथ ले जाने वाले दस्तावेज

साथ ले जाने वाले दस्तावेज

कृपया यात्रा के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें, जिनमें डोमेस्टिक या इंटरनेशनल उड़ान टिकट भी शामिल हों। यदि आप किसी इंटरनेशनल गंतव्य के लिए उड़ान भर रहे हैं, तो आपके पास वैध वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए।

इंडिया की यात्रा

इंडिया की यात्रा

भारतीय सरकार वीज़ा आवश्यकताओं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और मिज़ोरम, इम्फाल, लक्षद्वीप या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा के लिए आपको प्रवेश परमिट और अन्य अनुमतियाँ लेनी होंगी।

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ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया

इंडियन गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (Overseas Citizen of India - OCI) कार्डधारकों के लिए इंडिया आने या इंडिया से यात्रा करने पर लागू नियमों में छूट दी है। OCI कार्डधारकों पर लागू नियमों और री-न्यूअल नॉर्म्स के बारे में यहां विस्तार से जानें।

कई एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा

कई एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा

क्या आप कई एयरपोर्ट के जरिए किसी दूसरे देश के लिए उड़ान भर रहे हैं? यात्रा से पहले किन महत्वपूर्ण बातों की जांच करनी है, इसे लेकर उलझन में हैं? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी कई एयरपोर्ट वाली यात्रा को आसान बना देते हैं। हमारे ट्रांज़िट नियम पढ़ें और बिना किसी झंझट के सफर का आनंद लें।

कनाडा, यूएस और गल्फ कंट्रीज़ की यात्रा

अपनी यात्रा से पहले वीज़ा आवश्यकता, प्रवेश दिशानिर्देश, बैगेज अलाउंस और अन्य ज़रूरी जानकारी प्राप्त करें।

देश के अनुसार दिशा-निर्देश और नियम

वीज़ा, बोर्डिंग और धन साथ ले जाने से संबंधित प्रत्येक कंट्री के विशेष दिशा-निर्देश जानें।

क्या आप ऑस्ट्रेलिया में धन लेकर जाने या वहाँ से धन ले जाने की योजना बना रहे हैं?

यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए:  

  • यदि कोई कस्टम्स या पुलिस अधिकारी पूछे, तो ट्रैवलर्स चेक, चेक, मनी ऑर्डर या किसी भी राशि के अन्य बेयरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (BNI) के बारे में अवश्य जानकारी दें। 
  • यदि आप कैश में AUD 10,000 से अधिक या उसके समकक्ष फॉरेन करेंसी साथ ले जा रहे हैं, तो कस्टम्स द्वारा जारी फॉर्म के माध्यम से इसकी जानकारी हमेशा दें। 
  • आप ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी अमाउंट लेकर जा सकते हैं या वहाँ से बाहर ले जा सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। 

अधिक जानकारी के लिए www.austrac.gov.au पर जाएँ। 

यदि आप नया पासपोर्ट लेकर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहे हैं, तो सुगम यात्रा के लिए यहाँ अपनी जानकारी अपडेट करें।

इंडियन सिटिज़न्स के लिए प्री-अराइवल रजिस्ट्रेशन (PAR)

इंडियन सिटिज़न्स जो हांग कांग यात्रा कर रहे हैं, उन्हें यात्रा से पहले ऑनलाइन प्री-अराइवल रजिस्ट्रेशन (PAR) पूरा करना अनिवार्य है, जैसा कि हांग कांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के नियमों में निर्धारित है।

यहاں आवेदन करें: ESERVICES2

रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद:

  • कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई नोटिफिकेशन स्लिप को A4 व्हाइट पेपर पर प्रिंट करें।
  • प्रिंट की गई नोटिफिकेशन स्लिप एयर इंडिया चेक-इन काउंटर और हांग कांग इमिग्रेशन पर प्रस्तुत करें।
  • सुनिश्चित करें कि नोटिफिकेशन स्लिप में दर्ज सभी डिटेल्स आपके पासपोर्ट से पूरी तरह मेल खाते हों। किसी भी तरह की मिसमैच की स्थिति में बोर्डिंग से मना किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें:

  • PAR 6 महीने तक वैध रहता है और मल्टीपल जर्नीज़ की अनुमति देता है, बशर्ते प्रत्येक स्टे 14 दिनों से अधिक न हो।
  • PAR उन इंडियन सिटिज़न्स के लिए आवश्यक नहीं है जो डायरेक्ट एयर ट्रांज़िट में हैं और एयरपोर्ट के ट्रांज़िट एरिया से बाहर नहीं जाते।
  • फेरी या बस (एयर-टू-सी या एयर-टू-लैंड) के माध्यम से कनेक्टिंग करने वाले यात्रियों के लिए PAR पूरा करना अभी भी अनिवार्य है।
  • मान्य PAR होने पर भी हांग कांग में प्रवेश की गारंटी नहीं होती। सभी यात्रियों को आगमन पर इमिग्रेशन जांच से गुजरना होगा।

एयर सुविधा – अनिवार्य सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म

इंडिया पहुंचने वाले इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को यात्रा से पहले अनिवार्य एयर सुविधा सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म इंडिया में आपके आगमन से अधिकतम 72 घंटे पहले तक भरा जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्डिंग से पहले फॉर्म पूरा कर लें और आगमन पर वेरिफिकेशन के लिए इसकी डिजिटल या प्रिंटेड कॉपी साथ रखें। फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक एयर सुविधा पोर्टल पर जाएं।

सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म (SDF)

  • चल रहे इबोला डिज़ीज़ (ED) आउब्रेक को ध्यान में रखते हुए, सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म (SDF) भरना उन यात्रियों के लिए अनिवार्य है जो युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो (DRC) से आ रहे हैं या वहां से ट्रांज़िट कर रहे हैं
  • यात्रा के दौरान या आगमन पर यदि फीवर, वीकनेस, रैशेज़ या इसी तरह के कोई सिम्पटम्स दिखाई दें तो यात्रियों को इसकी रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है
  • पोस्ट-अराइवल एडवाइस: आगमन के 21 दिन के भीतर यदि यात्रियों में कोई सिम्पटम्स विकसित होते हैं, तो उन्हें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और एयरपोर्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को सूचित करना चाहिए

ई-अराइवल कार्ड

01 अक्टूबर 2025 से प्रभावी, इंडिया में आने वाले सभी फॉरेन सिटिज़न्स को आगमन से पहले इंडिया डिजिटल डिसएम्बार्केशन फॉर्म भरना अनिवार्य है।

इमिग्रेशन प्रक्रिया को सुचारु रखने के लिए ई-अराइवल फॉर्म पूरा करें।

01 सितंबर 2025 से प्रभावी, इंडोनेशिया के एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले सभी ट्रैवलर्स के लिए ऑल इंडोनेशिया अराइवल कार्ड भरना और जमा करना अनिवार्य है। इमिग्रेशन, कस्टम्स और हेल्थ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाया गया यह फॉर्म आगमन से कम-से-कम तीन दिन पहले जमा करना आवश्यक है। एक ही फॉर्म का उपयोग अधिकतम 10 सदस्यों वाले फैमिली के लिए किया जा सकता है।

 

आगमन पर यात्रियों को फॉर्म जमा करने के बाद जेनरेट हुआ QR कोड इमिग्रेशन, कस्टम्स और हेल्थ अथॉरिटीज़ को दिखाना होगा। अधिक जानकारी और फॉर्म भरने के लिए कृपया ऑल इंडोनेशिया अराइवल कार्ड के आधिकारिक पेज पर जाएं।

इराक के लिए यात्रा विवरण

यात्री केवल इराक की गणराज्य के दूतावास से एंट्री वीज़ा प्राप्त करके ही इराक की यात्रा कर सकते हैं। नजफ़, इराक की यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू होने से पहले इराकी अधिकारियों से इमिग्रेशन क्लीयरेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी।

यात्रियों या ट्रैवल एजेंटों को नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी नियत प्रस्थान समय से कम से कम 72 घंटे पहले njfai.oktb@gmail.com पर भेजनी आवश्यक है:

व्यक्तिगत यात्री के लिए 

आपको अपने साथ निम्न दस्तावेज़ अवश्य रखने होंगे:

  • पासपोर्ट की पहली और आखिरी पृष्ठ की कॉपी, पते का विवरण तथा ECNR विवरण
  • पासपोर्ट पर स्टैम्प किया हुआ वीज़ा या पेपर वीज़ा की कॉपी 
  • टिकट की कॉपी (ITR) जिसमें टिकट नंबर स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके

ग्रुप बुकिंग रेफरेंस नंबर/PNR के लिए

कृपया यह सुनिश्चित करें कि नीचे दिए गए दस्तावेज़ अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध हों:

  • पासपोर्ट की कॉपी 
  • किसी एक यात्री के टिकट की कॉपी 
  • ग्रुप वीज़ा की कॉपी 
  • ग्रुप वीज़ा अप्रूवल नंबर 
  • ग्रुप बुकिंग रेफरेंस नंबर की प्रिंटआउट, जिसमें सभी यात्रियों के नाम शामिल हों  

अन्य शर्तें: ग्रुप के सभी यात्रियों को आगमन और प्रस्थान दोनों में एक साथ यात्रा करनी होगी; अन्यथा अनुमति ईमेल के माध्यम से लेनी होगी। हमारा नजफ़ कार्यालय उपरोक्त ईमेल को एक्सेस करेगा, इराक इमिग्रेशन क्लीयरेंस प्राप्त करेगा और बुकिंग रेफरेंस नंबर को अपडेट करेगा।

एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करने से पहले, यात्रियों को संबंधित क्लीयरेंस की पुष्टि एयर इंडिया कार्यालय या कॉन्टैक्ट सेंटर से संपर्क कर के करनी चाहिए। कृपया प्रस्थान से कम से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचें।

जापान इमिग्रेशन ब्यूरो के निर्देशानुसार, अब विमान में पेपर इमिग्रेशन कार्ड जारी नहीं किए जाते। यात्रियों को जापान पहुंचने से पहले विज़िट जापान वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अराइवल और लैंडिंग संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी।

मालदीव सिविल एविएशन अथॉरिटी के दिशा–निर्देशों के अनुसार मालदीव अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आगमन, ट्रांजिट या प्रस्थान के समय यात्रियों और क्रू के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:

नीचे दिए गए सामानों को मालदीव में आयात करना सख्ती से प्रतिबंधित है:

  • वेप्स, ई–सिगरेट और इनके संबंधित उत्पाद व उपकरण
  • इस्लाम के विरुद्ध सामग्री
  • नशीले पदार्थ और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़
  • अश्लील/पोर्नोग्राफिक सामग्री
  • पूजा के लिए रखे जाने वाले मूर्तियाँ/मूर्तियां
  • सुअर

निम्नलिखित वस्तुएं वैध परमिट या लाइसेंस होने पर सीमित मात्रा में देश में ले जाई जा सकती हैं:

  • मादक पेय
  • सुअर का मांस और उसके उप–उत्पाद
  • कुत्ते और खतरनाक जानवर
  • वे पौधे और जानवर जो वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं।
  • गन पाउडर, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, हथियार, गोला–बारूद, स्पीयर गन और कुछ विशेष प्रकार के रसायन।

व्यक्तिगत उपयोग की निम्नलिखित वस्तुएं बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए मालदीव में लाई जा सकती हैं:

  • MVR 10000 तक या उसके समकक्ष मूल्य (FOB वैल्यू के आधार पर) के सामान।
  • 200 सिगरेट, 35 सिगार या 250 ग्राम तंबाकू – 18 वर्ष से अधिक आयु वाले वे यात्री जो टूरिस्ट वीज़ा पर देश में प्रवेश कर रहे हों।
  • टॉयलेटरीज़, कपड़े, व्यक्तिगत लैपटॉप और उचित मात्रा में आभूषण।

USD 10000 या उससे अधिक, अथवा किसी भी मुद्रा में उसके समकक्ष मूल्य की करेंसी और मौद्रिक साधन, मालदीव में आगमन या मालदीव से प्रस्थान के समय कस्टम्स के समक्ष घोषित करना अनिवार्य है।

करेंसी की घोषणा ऑनलाइन भी की जा सकती है – इसके लिए मालदीव कस्टम सर्विस – कैश डिक्लेरेशन पर जाएं।

निम्नलिखित प्रतिबंधित या निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात तब तक सख्ती से मना है, जब तक यात्री या क्रू के पास वैध परमिट या लाइसेंस न हो:

  • ब्लैक कोरल
  • कोरल और सी एनीमोन
  • ट्राइटन शेल्स
  • पर्ल ऑयस्टर्स
  • लॉब्स्टर
  • कछुए और कछुए के कवच
  • कोंच/ सांगू
  • जायंट क्लैम्स
  • शार्क या शार्क फिन्स

ऐसी वस्तुओं का निर्यात, जिनके लिए किसी सरकारी प्राधिकरण से निर्यात लाइसेंस या विशेष अनुमति आवश्यक है, कस्टम्स द्वारा तय की गई सीमित मात्रा से अधिक नहीं किया जा सकता।

माले:

इंडिया के ज़रिए माले और अन्य देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वीज़ा संबंधी नियम 

वे विदेशी नागरिक जो इंडिया के माध्यम से माले और अन्य देशों के बीच यात्रा कर रहे हैं, उनके पास वीज़ा होना अनिवार्य है। इस कनेक्शन में इंडिया के भीतर एक डोमेस्टिक सेक्टर में यात्रा शामिल होती है। जिन यात्रियों के पास वैध वीज़ा होगा, उन्हें बोर्डिंग की अनुमति दी जाएगी। 

निरंतर और सुगम यात्रा के लिए वर्क वीज़ा की पुष्टि करें

माले में कार्य हेतु यात्रा कर रहे अतिथियों से अनुरोध है कि वे अपने वर्क वीज़ा की वेरिफिकेशन कर लें ताकि यात्रा का अनुभव सुगम रहे। यह प्रैक्टिव कदम संभावित INAD मामलों को कम करता है और सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है।

 

नेपाल के लिए यात्रा सलाह

क्या आप हिमालय पर्वतमाला में ट्रेकिंग करने या नेपाल के भव्य मंदिरों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं? नेपाल की ओर या नेपाल से यात्रा करते समय ध्यान में रखने के लिए यहां कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

साथ में रखने वाले दस्तावेज़

यदि आप नेपाल की ओर या नेपाल से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक हैं, तो आपको निम्न में से किसी एक दस्तावेज़ को साथ रखना अनिवार्य है:

  1. मान्य और मूल इंडियन पासपोर्ट
    या
  2. मूल वोटर आईडी

नोट

  • डाउनलोड की गई डिजिटल कॉपी या मुद्रित दस्तावेज़ों को मान्य यात्रा दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • आधार (UID) कार्ड नेपाल यात्रा के लिए मान्य यात्रा दस्तावेज़ नहीं है।
  • नेपाल में इंडियन नागरिकों को एम्बेसी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नेपाल की ओर या नेपाल से यात्रा के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

भारतीय नागरिकों के लिए अतिरिक्त जानकारी और दिशा-निर्देश 

  1. आप नेपाल से एम्बेसी ऑफ इंडिया, काठमांडू द्वारा जारी इमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ यात्रा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, यह इमरजेंसी सर्टिफिकेट केवल नेपाल से एक बार की यात्रा के लिए ही मान्य होता है।
  2. यदि आप और आपका परिवार साथ में नेपाल की ओर या नेपाल से यात्रा कर रहे हैं, तो प्रत्येक परिवार सदस्य के पास उसका स्वयं का मूल और मान्य इंडियन पासपोर्ट या वोटर आईडी होना आवश्यक है।
  3.  नेपाल से इंडिया के माध्यम से किसी तीसरे देश की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को यात्रा से पहले एम्बेसी ऑफ इंडिया, काठमांडू से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। प्रस्थान से पहले लागू आवश्यकताओं की जानकारी के लिए कृपया यहां देखें

उपर्युक्त अनिवार्य आवश्यकताओं में नीचे दिए गए कुछ अपवाद लागू होते हैं: 

  1. 0-2 वर्ष आयु के शिशुओं के लिए, आप उनके निम्न दस्तावेज़ साथ रख सकते हैं:
    • मूल और मान्य पासपोर्ट
      या
    • मूल जन्म प्रमाण पत्र
    नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि जन्म प्रमाण पत्र पर शिशु का फोटोग्राफ हो और दोनों माता-पिता के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हों।

  2. 3-18 वर्ष आयु के बच्चों और युवा यात्रियों के लिए, उन्हें निम्न में से किसी एक दस्तावेज़ को साथ रखना होगा: 
    • मूल और मान्य पासपोर्ट
      या
    • मूल जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें यात्री का फोटोग्राफ शामिल हो।
      या
    • सरकार, स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

    नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि जारी किया गया पहचान पत्र यात्री का फोटोग्राफ, जन्म तिथि और दोनों माता-पिता के नाम सहित हो।

    इसके अतिरिक्त, नाबालिग/युवा यात्री के साथ माता-पिता या संरक्षक का होना अनिवार्य है।

  3. यदि आपकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है:
    • आप अपनी आयु और पहचान सत्यापित करने के लिए सीनियर सिटिज़न कार्ड जैसे किसी भी सरकारी पहचान पत्र के साथ अपना आधार कार्ड, मान्य वोटर आईडी या पासपोर्ट साथ रख सकते हैं।
    • यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो आपके पास आपका मान्य और मूल पासपोर्ट या वोटर आईडी होना आवश्यक है।
    • यदि आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो आप पैन कार्ड या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो पहचान पत्र साथ रख सकते हैं, बशर्ते अन्य परिवार सदस्य अपने वोटर आईडी या पासपोर्ट साथ रख रहे हों।

नेपाली नागरिकों के लिए जानकारी और दिशा-निर्देश

  1. 0-16 वर्ष आयु के नाबालिगों और युवा यात्रियों के लिए कृपया निम्न दस्तावेज़ साथ रखें:
    • सरकार, स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, जिसमें यात्री का फोटोग्राफ और जन्म तिथि शामिल हो।
    • यदि संरक्षक या रिश्तेदार के साथ यात्रा कर रहे हों, तो उनके पहचान पत्र की प्रति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, माता-पिता की सहमति-पत्र, जिसे स्थानीय प्राधिकरण (म्यूनिसिपैलिटी) द्वारा सत्यापित किया गया हो, आवश्यक है।
  2. 16 से 65 वर्ष आयु के वयस्कों के लिए, कृपया नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक को साथ रखें:
    • मूल और मान्य पासपोर्ट
    • नेपाली सिटिज़नशिप कार्ड

नेपाल की यात्रा के दौरान यात्रा दिशा-निर्देशों की नवीनतम जानकारी के लिए, कृपया निम्न पर जाएं:

न्यूज़ीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी  

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यह जांचने के लिए immigration.govt.nz पर जाएं कि न्यूज़ीलैंड की यात्रा से पहले उन्हें NZeTA की आवश्यकता है या नहीं। NZeTA के लिए रिक्वेस्ट करने का एकमात्र ऑफिशियल तरीका गवर्नमेंट वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से है। यात्रियों को अपनी NZeTA किसी भी अनऑथराइज़्ड थर्ड पार्टी के माध्यम से नहीं मंगानी चाहिए।

न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले पैसेंजर्स और जिनके पास वीज़ा नहीं है, उन्हें NZeTA की आवश्यकता नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए immigration.govt.nz/zeta पर जाएं।

डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अनुसार, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव के आधार पर भारतीय नागरिकों के लिए निम्नलिखित वीज़ा नियम लागू होंगे:

आपको फिलीपींस में अधिकतम 14 दिन तक वीज़ा-फ्री एंट्री दी जा सकती है।

फिलीपींस की यात्रा करते समय वीज़ा-फ्री एंट्री विकल्प के तहत पालन किए जाने वाले कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं:

  • कोई विस्तार नहीं: ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के निर्देशानुसार, आपको 14 दिन से अधिक रुकने के लिए किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा।
  • नॉन-कन्वर्टिबल वीज़ा: इस विकल्प के तहत की गई यात्रा को फिलीपींस में किसी अन्य वीज़ा कैटेगरी में बदला नहीं जा सकता।
  • लचीले प्रवेश बिंदु: आप फिलीपींस में किसी भी एंट्री पोर्ट से यात्रा कर सकते हैं, जैसे प्रमुख इंटरनेशनल हवाई अड्डे, सेकेंडरी इंटरनेशनल हब्स या सीपोर्ट्स – क्रूज़ शिप्स/वेसल्स।
  • यात्रा का उद्देश्य: आपकी यात्रा का कारण सख्ती से पर्यटन ही होना चाहिए।
  • साफ इमिग्रेशन रिकॉर्ड: आपका ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ कोई भी नकारात्मक या आपत्तिजनक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

यदि आप वीज़ा-फ्री एंट्री विकल्प के अंतर्गत यात्रा कर रहे हैं, तो एंट्री पोर्ट पर आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:

  • कम से कम प्रस्तावित प्रवास अवधि से छह महीने अधिक वैधता वाला पासपोर्ट।
  • कन्फर्म होटल बुकिंग्स।
  • वित्तीय क्षमता का प्रमाण, जैसे बैंक स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आदि।
  • रिटर्न टिकट या अगली मंज़िल के लिए ऑनवर्ड टिकट।  

मनीला

कृपया ईट्रैवल गाइडलाइन देखें: 

फॉर्म भरना अनिवार्य: फिलीपींस पहुंचने या फिलीपींस से प्रस्थान करने पर सभी यात्रियों को eTravel फॉर्म भरना अनिवार्य है।

रूस के लिए फ्लाइट्स पर छूट

क्या आपने मॉस्को, रूस के लिए या वहां से फ्लाइट टिकट खरीदा है, लेकिन कंट्री में हाल की घटनाओं के चलते अपनी यात्रा को लेकर असमंजस में हैं? चिंता न करें। हम आपकी चिंता समझते हैं और आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जिन यात्रियों के पास शेरमेतयेवो - ए. एस. पुष्किन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (SVO), मॉस्को से आने‑जाने वाली कन्फर्म्ड एयर इंडिया टिकट है, वे टिकट की वैधता अवधि के भीतर अपनी नई यात्रा तिथि के लिए एक बार फ्री चेंज (फ्लाइट या तारीख बदलना) करा सकते हैं।

यात्री बिना किसी शुल्क के रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, यह ज़रूरी है कि टिकट को 'नो‑शो' माना जाने के लिए बुकिंग कैंसिल कर दी जाए।

क्या आप सिंगापुर में धनराशि लेकर जाने या बाहर ले जाने की योजना बना रहे हैं?

यहाँ वे बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए:

  • सिंगापुर में प्रवेश करने या सिंगापुर से प्रस्थान करने वाले सभी यात्री, जो कुल मिलाकर S$20,000 से अधिक मूल्य की भौतिक मुद्रा और बेयरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (CBNI)  (या किसी भी विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य राशि) साथ ले जा रहे हों, उन्हें आवश्यक CBNI घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होती है। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तक इन माध्यमों से पहुँच सकते हैं:
  1. MyICA मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करके और "सबमिट कैश (CBNI) डिक्लेरेशन" विकल्प चुनकर।
  2. या फिर, ICA की वेबसाइट के माध्यम से घोषणा जमा करके, इस लिंक पर https://go.gov.sg/cbnideclaration।
  • इलेक्ट्रॉनिक CBNI घोषणा सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, आपको एक स्वीकृति ईमेल प्राप्त होगा, जिसे आवश्यकता होने पर सभी जाँच बिंदुओं पर ICA अधिकारियों को घोषणा के प्रमाण के रूप में दिखाया जा सकता है।
  •  यदि आपने प्रारंभिक घोषणा जमा करने के बाद, सिंगापुर में आने या सिंगापुर से प्रस्थान करने से पहले, आप जो राशि और/या विदेशी मुद्राएँ ले जा रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन हो जाता है, तो आपको संशोधित राशि के साथ नई घोषणा दोबारा जमा करनी होगी।

अधिक जानकारी के लिए देखें SPF | Physical Currency And Bearer Negotiable Instruments Report (Traveller) (Form Np 727) To Be Submitted Electronically From 13 May 2024

सिंगापुर अराइवल कार्ड (SGAC)

सिंगापुर की यात्रा करने वाले यात्रियों को सिंगापुर पहुँचने से पहले सिंगापुर अराइवल कार्ड (SGAC) जमा करना अनिवार्य है। SGAC एक आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घोषणा है, जिसे इमिग्रेशन एंड चेकपॉइंट्स अथॉरिटी (ICA), सिंगापुर द्वारा अनिवार्य किया गया है।

अपना सिंगापुर अराइवल कार्ड यहाँ जमा करें: https://eservices.ica.gov.sg/arrivalcard/sgac

महत्वपूर्ण:

  • SGAC वीज़ा नहीं है।
  • सभी यात्रियों, जिनमें भारतीय पासपोर्ट धारक भी शामिल हैं, को यात्रा से पहले लागू प्रवेश आवश्यकताओं की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
  • यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सिंगापुर पहुँचने से पहले, आवागमन की तिथि सहित अधिकतम 3 दिन के भीतर SGAC जमा कर दें, ताकि आव्रजन प्रक्रिया सुगम रहे।
  • ICA के आधिकारिक माध्यमों के जरिए SGAC जमा करना नि:शुल्क है।
  • ग्राहकों को नवीनतम आवश्यकताओं और अद्यतन जानकारी के लिए ICA की आधिकारिक वेबसाइट देखनी चाहिए।

ई-अराइवल कार्ड
ई-अराइवल कार्ड फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए साउथ कोरिया में इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाता है, जिससे अराइवल पर एंट्री एक्सपीरियंस और अधिक सुविधाजनक और तेज़ हो जाता है।

पात्रता

  • साउथ कोरिया में एंटर करने वाले फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए ई-अराइवल कार्ड आवश्यक है।
  • जिन यात्रियों के पास वैध कोरियन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन (K-ETA) या एलिएन रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, उन्हें इससे छूट दी गई है।

कब जमा करें
ई-अराइवल कार्ड अराइवल से अधिकतम 72 घंटे पहले तक सबमिट किया जा सकता है और इमिग्रेशन इंस्पेक्शन तक वैलिड रहता है।

कैसे जमा करें
 ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

अतिरिक्त जानकारी
यदि आप ई-अराइवल कार्ड के लिए अप्लाई करना भूल जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर अराइवल कार्ड अवेलेबल हैं। कृपया इमिग्रेशन एरिया में जाने से पहले इन्हें अवश्य भर लें।

इंडिया से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन नियम

1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी, कोरिया डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी (KDCA) ने इंडिया को क्वारंटीन इंस्पेक्शन आवश्यक एरिया के रूप में नामित किया है, क्योंकि यहाँ ज़ूनोटिक इन्फ्लूएंज़ा, कॉलेरा, डेंगू फीवर, मीज़ल्स और अन्य जैसी क्वारंटीन योग्य इंफेक्शियस डिज़ीज़ेज़ पाई गई हैं।

अनिवार्य Q-CODE सबमिशन

सभी पैसेंजर्स (क्रू सहित) जिन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया है, स्टे किया है या ट्रांज़िट किया है, उन्हें निम्न कार्य करने होंगे:

  • अराइवल से पहले इलेक्ट्रॉनिक क्वारंटीन डिक्लेरेशन (Q-CODE) पूरा करें।
  •  https://qcode.kdca.go.kr पर जाएं।
  • ट्रैवल और हेल्थ संबंधी डिटेल्स दर्ज करें ताकि QR कोड प्राप्त हो सके।
  • अराइवल पर क्वारंटीन इंस्पेक्शन एरिया में QR कोड प्रस्तुत करें।

अराइवल हॉल में डिले और क्राउडिंग को कम करने के लिए यात्रियों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे प्रस्थान से पहले ही ऑनलाइन अपना Q-CODE रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

श्रीलंका ने 40 कंट्रीज़ के सिटिज़न्स के लिए 30 दिनों की निःशुल्क टूरिस्ट वीज़ा (ETA) सुविधा शुरू की है, जो 25 मई 2026 से लागू है।
यात्रा से पहले कस्टमर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी एलिजिबिलिटी और एंट्री से जुड़ी शर्तों की जानकारी अवश्य जाँच लें। 

  1. ऑस्ट्रेलिया
  2. ऑस्ट्रिया
  3. बाहरीन
  4. बेलारूस
  5. बेल्जियम
  6. कनाडा
  7. चाइना
  8. चेक रिपब्लिक
  9. डेनमार्क
  10. फिनलैंड
  11. फ्रांस
  12. जर्मनी
  13. इंडिया
  14. इंडोनेशिया
  15. इरान
  16. इज़राइल
  17. इटली
  18. जापान
  19. कज़ाखस्तान
  20. कुवैत
  21. मलेशिया
  22. नेपाल
  23. नीदरलैंड्स
  24. न्यूज़ीलैंड
  25. नॉर्वे
  26. ओमान
  27. पाकिस्तान
  28. पोलैंड
  29. क़तर
  30. रूस
  31. सऊदी अरब
  32. साउथ कोरिया
  33. स्पेन
  34. स्वीडन
  35. स्विट्ज़रलैंड
  36. थाईलैंड
  37. तुर्की
  38. यूएई
  39. यूनाइटेड किंगडम
  40. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका

एनिमल्स और एनिमल-रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट परमिट की आवश्यकता

श्रीलंका जाने वाले वे ट्रैवलर्स जो अपने साथ लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल बाय-प्रोडक्ट्स, एनिमल फीड या फीड मटीरियल ले जा रहे हैं, उन्हें यात्रा से पहले श्रीलंका के डिपार्टमेंट ऑफ़ एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ (DAPH) द्वारा जारी वैध इंपोर्ट परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है।

आवश्यक परमिट प्राप्त न करने पर, श्रीलंकाई रेगुलेशंस के अनुसार, ऐसे सामान को रोका जा सकता है, ज़ब्त किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है या ट्रैवलर के खर्च पर वापस भेजा जा सकता है।

नवीनतम इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेटरी अपडेट की जानकारी के लिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे www.daph.gov.lk पर जाएँ।

थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड

01 मई 2025 से, लैंड, सी या एयर रूट से थाईलैंड की यात्रा करने वाले सभी नॉन-थाई सिटिज़न्स को, यात्रा बिज़नेस हो या पर्सनल, अराइवल से पहले ऑनलाइन थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड (TDAC) भरकर सबमिट करना अनिवार्य होगा। 

अप्लिकेशन को अराइवल से तीन दिन पहले सबमिट करना आवश्यक है। डीटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए और TDAC भरने हेतु, यहाँ क्लिक करें।   

कैनबिस और नॉरकोटिक सब्सटेंसेज़ के ट्रांसपोर्ट पर एडवाइजरी
थाईलैंड से इंडिया की यात्रा करने वाले यात्रियों को सूचित किया जाता है कि इंडिया में कैनबिस, मारिजुआना या रिलेटेड नॉरकोटिक सब्सटेंसेज़ को साथ ले जाना इंडियन लॉ के अंतर्गत सख्ती से प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में कड़ी लीगल ऐक्शन की जा सकती है, जिसमें अधिकतम 20 वर्ष तक के इम्प्रिज़नमेंट सहित अन्य पेनल्टीज़ शामिल हो सकती हैं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप अपने सामान या अपने पास ऐसी कोई आइटम जानबूझकर या अनजाने में नहीं ले जा रहे हैं, चाहे इन सब्सटेंसेज़ की लीगल स्टेटस प्रस्थान या ट्रांज़िट कंट्री में कुछ भी हो।

ऑनलाइन इमिग्रेशन सिस्टम - ईवीज़ा

यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन (UKVI) ईवीज़ा पेश कर रहा है, जो एक फुल डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम है। यह आपको आपके इमिग्रेशन स्टेटस तक सिक्योर और क्विकली पहुंचने, उसे प्रूफ करने और शेयर करने की सुविधा देता है। 

ईवीज़ा लागू होने के बाद, निम्न चेंजेज़ प्रभावी होंगे:

  • 31 दिसंबर 2024 से, बायोमेट्रिक रेज़िडेंट परमिट (BRP) और बायोमेट्रिक रेज़िडेंट कार्ड (BRC) को आपके इमिग्रेशन स्टेटस के प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 
  • 1 जनवरी 2025 के बाद बायोमेट्रिक रेज़िडेंट परमिट (BRP) और बायोमेट्रिक रेज़िडेंट कार्ड (BRC) इश्यू नहीं किए जाएंगे।

ईवीज़ा सिस्टम आपके लिए कैसे अप्लाई होता है, इसे बेहतर तरीके से समझने और जानने के लिए यहां जाएं गवर्नमेंट ऑफ़ यूके – ईवीज़ा गाइडलाइंस।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन (ETA)

यदि आप यूके की शॉर्ट-टर्म (अधिकतम 6 महीने तक) यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन (ETA) प्राप्त करना आवश्यक है।  

अप्लिकेशन प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स और अन्य जानकारी के डीटेल्ड विवरण के लिए गवर्नमेंट ऑफ़ यूके – ETA के लिए अप्लाई करें पर जाएं।

पासपोर्ट और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स

आप यूके बॉर्डर पार करने के लिए वैध पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, जो यूके में आपके पूरे स्टे के दौरान वैध होना चाहिए। EU, EEA और स्विस सिटिज़न्स यूके की शॉर्ट विज़िट्स के लिए बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। 

आप यूके में एंट्री के लिए EU, EEA या स्विस नेशनल आईडी कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते, जब तक कि:

  • आपके पास EU सेटलमेंट स्कीम, जर्सी, ग्वेर्नसी या आइल ऑफ मैन की सेटलमेंट स्कीम के तहत सेटल्ड या प्री-सेटल्ड स्टेटस हो। 
  • आपके पास EU सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट हो या जर्सी, ग्वेर्नसी या आइल ऑफ मैन से इक्विवेलेंट परमिट हो।
  • आपके पास फ्रंटियर वर्कर परमिट हो। 
  • आप S2 हेल्थकेयर विज़िटर हों।

उपर्युक्त ग्रुप्स में आने वाले EU, EEA और स्विस सिटिज़न्स 31 दिसंबर 2025 तक यूके ट्रैवल के लिए अपना आईडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि उनके कार्ड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज़ेशन द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, तो वे इसके बाद भी इन कार्डों का उपयोग कर सकेंगे।

यह रूल ब्रिटिश सिटिज़न्स को इश्यू किए गए जिब्राल्टर आईडी कार्ड या आयरिश सिटिज़न्स को इश्यू किए गए पासपोर्ट कार्ड पर अप्लाई नहीं होगा। इन डॉक्यूमेंट्स को यूके ट्रैवल के लिए एक्सेप्ट किया जाता रहेगा।

18 वर्ष से कम आयु के ट्रैवलर्स

हर चाइल्ड की सेफ्टी और वेलबीइंग के लिए, 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे ट्रैवलर्स जो पैरेंट्स या लीगल गार्जियन के बिना ट्रैवल कर रहे हों, उन्हें यूके बॉर्डर फ़ोर्स के रूल्स के अनुसार रिटन कंसेंट लेटर के साथ पहुंचना होगा। 

यदि चाइल्ड अकेले यूके की ट्रैवल कर रहा है, तो कंसेंट लेटर पर दोनों पैरेंट्स के सिग्नेचर होना आवश्यक है। 

सबसे लेटेस्ट और अतिरिक्त जानकारी के लिए https://www.gov.uk/standard-visitor/if-youre-under-18 पर जाएं।

यूके से ट्रैवल करने वाले चिल्ड्रन

यदि आप यूनाइटेड किंगडम से किसी चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले चाइल्ड के सभी पैरेंटल राइट्स रखने वाले पर्सन्स या फिर कोर्ट से परमिशन प्राप्त करना अनिवार्य है। 

आपको कंसेंट फॉर्म के साथ दोनों पैरेंट्स के वैध फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स (पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) और चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट साथ रखना होगा।

आप कंसेंट लेटर, दोनों पैरेंट्स के वैध फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और चाइल्ड के बर्थ सर्टिफिकेट को aitraffic.lhr@airindia.com पर अपनी फ्लाइट के निर्धारित डिपार्चर टाइम से कम से कम 4 घंटे पहले ईमेल भी कर सकते हैं।  

अधिक जानकारी के लिए https://www.gov.uk/permission-take-child-abroad देखें।

हो ची मिन्ह सिटी (SGN) के लिए ई-अराइवल कार्ड

||Passengers|| जो तान सोन नहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट (SGN) की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें ई-अराइवल कार्ड डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है।

किसे यह फॉर्म भरना होगा?

सभी नॉन-वियतनामी पासपोर्ट होल्डर्स को, चिल्ड्रन सहित 

किन यात्रियों पर लागू: 

वैध वीज़ा 

वीज़ा-ऑन-अराइवल 

वीज़ा एक्सेम्प्शन प्रोग्राम 

यह कब लागू है?

15 अप्रैल 2026 से प्रभावी (पायलट फेज़)

 फिलहाल केवल SGN (हो ची मिन्ह सिटी) पर लागू

डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें

||Passengers|| को सलाह दी जाती है कि फास्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए अराइवल से पहले ही फॉर्म भर लें: https://prearrival.immigration.gov.vn/

महत्वपूर्ण जानकारी

-यह एक पायलट इनिशिएटिव है और वियतनाम के अन्य एयरपोर्ट्स तक भी एक्सटेंड की जा सकती है। यदि फॉर्म पहले से भरकर नहीं लाया गया है, तो एयरपोर्ट पर अराइवल के बाद भी डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जा सकता है। इसे पहले से पूरा न करने पर कोई फाइन नहीं है।

एयरपोर्ट पर

जिन ||Passengers|| ने डिक्लेरेशन फॉर्म पहले से भर लिया होगा, उनके लिए डेडिकेटेड काउंटर या लेन उपलब्ध हो सकती हैं। -फॉर्म पहले से भर देने से इमिग्रेशन क्लियरेंस की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

 

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