यंग पैसेंजर और साथ में यात्रा करने वाले नाबालिग

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साथ में यात्रा करने वाला नाबालिग

साथ में यात्रा करने वाला नाबालिग कौन होता है?
5 से 11 वर्ष आयु का कोई बच्चा, जिसने अभी 12 वर्ष पूरे नहीं किए हैं और जो किसी वयस्क की देखरेख में यात्रा कर रहा हो, साथ में यात्रा करने वाला नाबालिग माना जाता है। वयस्क वह होता है:

  • माता-पिता में से कोई एक या विधिक अभिभावक।
  • कोई अधिकृत अभिभावक, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसे माता-पिता या विधिक अभिभावक द्वारा नामित किया गया हो।

किराया निर्धारण

  • यदि नाबालिग की बुकिंग साथ में यात्रा कर रहे वयस्क के समान Booking Reference Number (PNR) पर की गई हो, तो उसकी बुकिंग बाल किराये पर की जा सकती है।

सीट व्यवस्था
नाबालिग और उसके साथ यात्रा कर रहे वयस्क को विमान में एक-दूसरे के पास वाली सीटें आवंटित की जाएँगी।

जमा किए जाने वाले दस्तावेज़

  • अनुमति पत्र: एक भरा हुआ अनुमति पत्र, जिस पर माता-पिता या विधिक अभिभावक के हस्ताक्षर हों और जिसमें स्पष्ट रूप से उस अधिकृत वयस्क का विवरण दिया गया हो जो उनकी अनुपस्थिति में नाबालिग के साथ यात्रा करेगा। (इस पत्र का नोटराइज़ेशन सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य नहीं है — कुछ प्रस्थान/गंतव्य देशों के लिए यह अनिवार्य हो सकता है। कृपया अपनी यात्रा वाले सेक्टर के लिए लागू विशिष्ट नियमों की जानकारी के लिए हमारी  एयर इंडिया कस्टमर केयर एवं सपोर्ट से संपर्क करें | एयर इंडिया या संबंधित दूतावास/कॉन्सुलेट से यात्रा से पहले अवश्य जाँच कर लें।)

    कृपया अनुमति पत्र में माता-पिता, विधिक अभिभावक और अधिकृत वयस्क का विवरण अवश्य दर्ज करें।

  • पहचान प्रमाण: यात्रा के प्रकार के अनुसार, कृपया नाबालिग के लिए निम्न दस्तावेज़ जमा करें:
    • डोमेस्टिक यात्रा: किसी भी वैध सरकारी द्वारा जारी पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी।
    • इंटरनेशनल यात्रा: उनके पासपोर्ट के संबंधित पृष्ठों की फोटोकॉपी।
  • पहचान दस्तावेज़ की फोटोकॉपी: इंटरनेशनल या डोमेस्टिक यात्रा के आधार पर, अधिकृत वयस्क को निम्नलिखित जमा करने होंगे:
    इंटरनेशनल फ्लाइट: उनके पासपोर्ट के संबंधित पृष्ठों की फोटोकॉपी।
    डोमेस्टिक फ्लाइट: किसी भी वैध सरकारी द्वारा जारी पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी।
  • आप जिस सेक्टर में यात्रा कर रहे हैं, उसके अनुसार हम अतिरिक्त दस्तावेज़ों की माँग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सुझाव देते हैं कि आप अपने निकटतम कॉन्सुलेट से संपर्क करें।
  • फ़ॉर्म और संबंधित दस्तावेज़, निकटतम एयर इंडिया सिटी बुकिंग या एयरपोर्ट टिकटिंग ऑफिस में, फ्लाइट के प्रस्थान से कम से कम छह घंटे पहले जमा कर दिए जाने चाहिए।
  • हम निवेदन करते हैं कि नाबालिग के साथ यात्रा कर रहे वयस्क टिकट और दस्तावेज़ों की जिम्मेदारी लें और नाबालिग को सभी एयरपोर्ट औपचारिकताओं के दौरान मार्गदर्शन करें।

प्रस्थान एयरपोर्ट पर

  • कृपया सत्यापन और जमा करने के लिए सभी अनिवार्य फ़ॉर्म और दस्तावेज़ अपने साथ लेकर आएँ।
  • जमा किए गए फ़ॉर्म और दस्तावेज़ों का सत्यापन चेक-इन के समय जमा किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर किया जाएगा।
  • आपको यात्रा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब चेक-इन के समय जमा किए गए सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन पूरा हो जाए। कृपया ध्यान दें कि अंतिम अनुमोदन एयरपोर्ट स्टाफ के विवेकाधिकार पर निर्भर है।

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