असुरक्षित और प्रतिबंधित वस्तुएँ

असुरक्षित और प्रतिबंधित सामान

अपना सामान पैक करते समय सुनिश्चित करें कि आप केवल वही चीजें साथ लें जिन्हें हवाई यात्रा के लिए सुरक्षित माना जाता है। चाहे आपका सामान केबिन बैग हो या चेक-इन बैगेज, खतरनाक वस्तुएं आपके लिए, अन्य यात्रियों के लिए और विमान के क्रू के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। आपकी सुविधा के लिए यहां उन वस्तुओं की एक संक्षिप्त सूची दी गई है जो उड़ान यात्रा के लिए असुरक्षित मानी जाती हैं। यदि आप इनमें से कोई भी वस्तु साथ ले जा रहे हैं, तो सुरक्षा जांच कर्मियों को इसके बारे में अवश्य सूचित करें और दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें त्याग दें।

अल्कोहलिक पेय पदार्थ

Carry on: No

Check In: Yes

यात्री कुल 5 l / 169 oz तक की शुद्ध मात्रा में अल्कोहल साथ ले जा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि बोतल अपनी मूल रिटेल पैकेजिंग में होनी चाहिए और कंटेनर की क्षमता 5 l / 169 oz से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, अल्कोहल की मात्रा वॉल्यूम के आधार पर 24% से 70% के बीच होनी चाहिए।

नोट: हम केबिन बैगेज में LAGs ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर यात्रियों के लिए कुछ अपवाद हैं, जिनके तहत वे LAG नीति के अनुसार केबिन बैगेज में LAGs ले जा सकते हैं। ड्यूटी-फ्री अल्कोहल की जितनी मात्रा खरीदी और साथ ले जाई जा सकती है, वह संबंधित एयरपोर्ट पर लागू ड्यूटी-फ्री नियमों पर निर्भर करती है।

लिक्विड, एयरोसोल और जेल (LAGs) में पानी, तरल पदार्थ, क्रीम, लोशन, कॉस्मेटिक्स, तेल, परफ्यूम, डिओडोरेंट और अन्य स्प्रे, जेल, शेविंग फोम, टूथपेस्ट, लिप ग्लॉस, लिप बाम या कमरे के तापमान पर समान गाढ़ेपन वाली कोई भी वस्तु शामिल हो सकती है, पर केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है।

हमारे साथ यात्रा करते समय LAGs ले जाने के लिए लागू नियम नीचे दिए गए हैं:

  1. प्रत्येक LAG को 100 ml या इससे कम क्षमता वाले कंटेनर में रखा जाना चाहिए, या अन्य आयतन माप में उसके समतुल्य कंटेनर में। कृपया ध्यान दें, 100 ml से बड़े कंटेनर में रखे गए LAGs स्वीकार नहीं किए जाएंगे, भले ही कंटेनर आंशिक रूप से भरा हो। 
  2. सभी कंटेनरों को 1 लीटर क्षमता वाले पारदर्शी, दोबारा सील किए जा सकने वाले बैग में रखा जाना आवश्यक है।
  3. कंटेनरों को पारदर्शी री-सीलेबल बैग के भीतर आराम से और पूरी तरह फिट होना चाहिए।
  4. सुरक्षा जांच बिंदु पर स्क्रीनिंग के समय अनुरोध किए जाने पर, आपको खरीद का प्रमाण और LAGs वाले कंटेनरों को ले जा रहा पारदर्शी री-सीलेबल बैग अलग से प्रस्तुत करना होगा।
  5. एयरपोर्ट के रिटेल आउटलेट/वेंडिंग मशीनों पर या विमान में बोर्ड पर खरीदे गए किसी भी आयतन के LAGs को सुरक्षा जांच बिंदु पर स्क्रीनिंग के बाद केवल तभी ले जाने की अनुमति होगी, जब उन्हें सिक्योरिटी टैम्पर‑एविडेंट बैग (STEB) में रखा गया हो।
  6. यदि आप किसी इंटरनेशनल गंतव्य से इंडिया की यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ एक डोमेस्टिक फ्लाइट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिटेल आउटलेट से खरीदे गए ऐसे सभी लिक्विड, एयरोसोल या जेल (LAGs) जो अनुमेय सीमा से अधिक हैं, इंडिया एयरपोर्ट पर सुरक्षा स्क्रीनिंग से पहले आपके चेक‑इन बैगेज में रखे जाएं।
  7. उपरोक्त नियमों में निम्नानुसार डोमेस्टिक यात्रियों के लिए अपवाद अनुमेय हैं:
    1. चिकित्सीय आवश्यकताएँ
      • डॉक्टर द्वारा लिखी गई या बिना पर्चे के ली गई ऐसी दवाएँ जिनका कुल आयतन 100 ml से अधिक हो, यदि यात्रा के दौरान ले जाना अत्यावश्यक हो और ले जाई जाने वाली मात्रा केवल यात्रा की आवश्यकता के अनुरूप हो, तो उन्हें ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।
      • ऐसे पदार्थ जो दवा नहीं हैं लेकिन चिकित्सीय उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं, जैसे बर्फ, अनुमेय हैं।
      • जब LAG के लिए प्रमाण माँगा जाए, तो उसकी प्रामाणिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन की बोतल/पैकेट पर लिखा नाम बोर्डिंग पास पर दिए गए नाम से मेल खाना चाहिए। ओवर‑द‑काउंटर मेडिकेशन के मामले में, दवा की मात्रा यात्रा की अवधि के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन के मामले में, यात्री को डॉक्टर का नोट प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।
    2. डायटरी विशिष्टताएँ
      यदि आपको विशेष डायटरी प्रतिबंध हैं, जैसे लैक्टोज या ग्लूटेन असहिष्णुता, तो आपको आपकी प्रिस्क्राइब्ड फूड सामग्री ले जाने की अनुमति है। हालांकि, स्क्रीनिंग पॉइंट पर यदि भोजन की मात्रा अत्यधिक मानी जाती है, तो आपको पूरी मात्रा ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    3. इन्फैंट/बेबी फूड
      बेबी फूड या बेबी प्रोडक्ट जैसे वेट वाइप्स, मिल्क या जूस, स्टेरिलाइज्ड वाटर, और तरल, जेल या पेस्ट रूप में दिए जाने वाले मील्स को ले जाने की अनुमति है, बशर्ते कि उन्हें यात्रा की अवधि के लिए पर्याप्त माना जाए।

श्रीलंका यात्रा के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध

Subject to applicable regulations

i. जो यात्री जीवित पशु, पशु उत्पाद, पशु उप-उत्पाद, पशु आहार या आहार की सामग्री के साथ श्रीलंका की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें यात्रा से पहले श्रीलंका के डिपार्टमेंट ऑफ़ एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ (DAPH) द्वारा जारी वैध इम्पोर्ट परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है. 

ii. इम्पोर्ट परमिट प्रस्थान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर आगमन के समय संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा. 

 iii. आवश्यक परमिट प्राप्त न करने पर, श्रीलंका के नियमों के अनुसार, सामान को रोका जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है या यात्री के खर्च पर पुनः निर्यात किया जा सकता है. 

 iv. ये नियम हैंड बैगेज और चेक-इन बैगेज दोनों पर लागू होते हैं. 

 v. यात्रियों की जिम्मेदारी है कि यात्रा से पहले सभी पशु संबंधी उत्पाद और आहार श्रीलंका के आयात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हों. 

vi. नवीनतम आयात आवश्यकताओं और नियामकीय अपडेट के लिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे www.daph.gov.lk पर जाएं।

स्पिल करने योग्य बैटरियां

Prohibited

अतिरिक्त बैटरियां

Carry On: Yes

Check In: No

i. बैटरियां या फ्यूल सेल, जिनमें लिथियम बैटरियां, नॉन-स्पिलेबल बैटरियां, निकल-मेटल हाइड्राइड बैटरियां और ड्राई बैटरियां शामिल हैं, जिनकी वाट-ऑवर रेटिंग 100 Wh से अधिक न हो।

प्रति यात्री अधिकतम दो अतिरिक्त बैटरियां ले जाने की अनुमति है।

100 Wh तक की बैटरियां

i. लिथियम मेटल बैटरियां: लिथियम मेटल की मात्रा 2 g से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लिथियम-आयन बैटरियां: वाट-ऑवर रेटिंग 100 Wh से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. यात्री अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकाली गई बैटरियां साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम दो अतिरिक्त बैटरियां ले जा सकता है।

iii. इन बैटरियों को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए अलग-अलग तरीके से सुरक्षित किया जाना चाहिए।

iv. पावर बैंक और अतिरिक्त बैटरियां ओवरहेड बिन में नहीं रखी जा सकतीं। यात्रीयों को शॉर्ट सर्किट से बचाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, जैसे लिथियम बैटरियों को प्लास्टिक बैग में रखना, टर्मिनलों को टेप से ढकना, या लिथियम बैटरियों को सुरक्षात्मक केस में रखना।

नॉन-स्पिलेबल बैटरियां

बैटरियां 12 V या उससे कम की होनी चाहिए और उनकी रेटिंग 100 Wh से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 2 अतिरिक्त बैटरियों की अनुमति है।

ⓘ

संभावित अग्नि सुरक्षा जोखिमों के कारण DGCA ने मोबिकिन्स MK-PB-04 पावर बैंक को किसी भी उड़ान पर, इंडिया से, इंडिया के लिए या इंडिया के भीतर, केबिन या चेक-इन बैगेज में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

स्थापित लिथियम बैटरियों वाला सामान और ऐसी न हटाई जा सकने वाली बैटरियाँ जिनमें 0.3 g से अधिक लिथियम धातु हो या 2.7 Wh से अधिक क्षमता हो

Prohibited

ई-सिगरेट, जिसमें ई-सिगार, ई-पाइप, अन्य व्यक्तिगत वेपोराइज़र, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के सभी प्रकार, हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट्स, ई-हुक्का और इसी तरह के अन्य उपकरण शामिल हैं।

Prohibited

ड्रोन/ यूएवी/ आरपीएएस (अधिकतम 2 kg/ 4 lb वजन, बंद स्थिति में और उपयुक्त तरीके से पैक किया हुआ)

Allowed on both

विस्तृत जानकारी के लिए, पेज के अंत तक स्क्रॉल करें।

ड्रोन, वजन 2 kg/ 4 lb से अधिक

Carry On: No

Check In: Yes

अधिक जानकारी के लिए, पेज के अंत तक स्क्रोल करें।

लैपटॉप या कंप्यूटर (जिनमें लिथियम बैटरी हो, लिथियम मेटल की मात्रा 2 g से अधिक न हो और वाट-घंटा रेटिंग 100 Wh से अधिक न हो) (विस्तृत जानकारी के लिए रेफ IATA टेबल 2.3.A और 2.3.5.8.4)

Carry On: Yes

Check In: No

ⓘ 

लैपटॉप को चेक-इन बैगेज के रूप में ले जाने के लिए, आपसे अनुरोध है कि उसकी बैटरी निकाल दें। बैटरी को आपके कैबिन बैगेज में साथ ले जाना अनिवार्य है। यह नियम इंडिया से प्रस्थान करने वाली सभी उड़ानों पर लागू होता है।

सिंगापुर से प्रस्थान करने वाली उड़ानों के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध

Carry On: Yes

Check In: No

पावर बैंक                      

i. प्रति यात्री अधिकतम 2 पावर बैंक ले जाने की अनुमति है

ii. केवल 100 Wh तक की क्षमता वाले पावर बैंक ही अनुमत हैं

iii. पावर बैंक केवल हैंड बैगेज में ही ले जाए जा सकते हैं

iv. उड़ान के दौरान पावर बैंक का उपयोग या चार्ज करना अनुमत नहीं है

v. चेक-इन बैगेज में पावर बैंक ले जाना अनुमति नहीं है

vi. कोई भी अपवाद लागू नहीं होता, इसमें नए या अनखुले उपकरण भी शामिल हैं

vii. इन नियमों का पालन न करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त पावर बैंक एयरपोर्ट पर ही निपटान के लिए छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।

लिथियम-आयन बैटरियों वाले बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर या इसी प्रकार के अन्य मोबिलिटी उपकरण, जिनमें मोबिलिटी सहायता के डिज़ाइन से बैटरी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती है।

Carry On: Yes

Check In: No

i. अधिकतम एक अतिरिक्त बैटरी जिसकी क्षमता 300 Wh से अधिक न हो, या दो अतिरिक्त बैटरियां जिनकी क्षमता 160 Wh से अधिक न हो, ले जाने की अनुमति है।

ii. पावर बैंक और अतिरिक्त बैटरियां ओवरहेड बिन में नहीं रखी जा सकतीं। यात्रियों को शॉर्ट-सर्किट से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे लिथियम बैटरियों को प्लास्टिक बैग में रखना, टर्मिनल को टेप से ढकना और सुरक्षित करना, या लिथियम बैटरियों को सुरक्षात्मक केस में रखना।

नॉन‑स्पिलेबल वेट बैटरी और निकेल‑मेटल हाइड्राइड बैटरी (ड्राई बैटरी) वाली बैटरी‑संचालित व्हीलचेयर या अन्य इसी तरह के गतिशीलता उपकरण।

Carry On: No

Check In: Yes

एक अतिरिक्त नॉन‑स्पिलेबल बैटरी या दो अतिरिक्त निकेल‑मेटल हाइड्राइड बैटरी या ड्राई बैटरी साथ ले जायी जा सकती हैं।

स्पिलेबल बैटरी वाली बैटरी‑संचालित व्हीलचेयर या अन्य इसी तरह के गतिशीलता उपकरण एयर इंडिया की उड़ानों पर अनुमति नहीं हैं।

Prohibited

होवरबोर्ड/सेग्वे

Prohibited

स्विमिंग पूल और स्पा के लिए क्लोरीन

Prohibited

तरल ब्लीच

Prohibited

ड्राई आइस (कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस)

Allowed on both

प्रति यात्री 2.5 kg/5.5 lb से अधिक न होने वाली मात्रा की अनुमति है, जब इसे ऐसी नाशवान वस्तुओं को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो डीजी रेगुलेशंस के अंतर्गत नहीं आती हैं, और जिन्हें चेक‑इन या कैरी‑ऑन सामान में ले जाया जा रहा हो, बशर्ते सामान (पैकेज) से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने की अनुमति हो।

नोट: चेक‑इन सामान पर "dry ice" या "carbon dioxide, solid" और dry ice का शुद्ध भार, या यह संकेत अवश्य दर्ज हो कि dry ice 2.5 kg/5.5 lb  या उससे कम है।

वैक्स, सीलिंग वैक्स को छोड़कर

Carry On: No

Check In: Yes

हाइड्रोकार्बन गैस वाले हेयर कर्लर

Prohibited

हिमस्खलन बचाव बैकपैक

Carry On: No

Check In: Yes

प्रत्येक यात्री केवल एक ऐसा बैकपैक ले जा सकता है, जिसमें Div. 2.2 की संपीड़ित गैस कार्ट्रिज लगी हो। इसमें एक पाइरोतक्निक ट्रिगर मैकेनिज़्म भी लगाया जा सकता है, जिसमें Div. 1.4 S की शुद्ध मात्रा 200 mg से अधिक न हो।

नोट: बैकपैक को इस तरह पैक किया जाना चाहिए कि वह गलती से सक्रिय न हो सके। बैकपैक के अंदर लगे एयरबैग्स में प्रेशर रिलीफ़ वाल्व लगे होना अनिवार्य है।

कार्बन डाइऑक्साइड या डिवीजन 2.2 में वर्गीकृत किसी अन्य उपयुक्त गैस वाले छोटे, गैर-ज्वलनशील गैस कार्ट्रिज

Carry On: No

Check In: Yes

प्रत्येक यात्री के लिए स्वयं फुलने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अधिकतम दो तक ही अनुमत हैं, और प्रत्येक उपकरण में दो से अधिक छोटे कार्ट्रिज नहीं लगे होने चाहिए। ये उपकरण व्यक्ति द्वारा पहनने के लिए बने होने चाहिए, जैसे लाइफ जैकेट या लाइफ वेस्ट। इसके अलावा, प्रत्येक उपकरण के लिए अधिकतम दो अतिरिक्त छोटे कार्ट्रिज की अनुमति है। अन्य उपकरणों के लिए अधिकतम चार कार्ट्रिज की अनुमति है, जिनमें प्रत्येक की जल क्षमता अधिकतम 50 ml/1 oz तक हो।

नोट: 50 ml, 28 g के बराबर होता है।

गैर-ज्वलनशील, गैर-विषैली गैस सिलेंडर, जो कम गतिशीलता वाले यात्री के यांत्रिक अंगों/कृत्रिम अंगों के संचालन के लिए शरीर पर पहने जाते हैं।

Prohibited

संपीड़ित गैस सिलेंडर (फायर एक्सटिंग्विशर सहित)

Prohibited

इनबिल्ट पंप वाला एयर मैट्रेस

Carry On: No

Check In: Yes

मेस, पेपर स्प्रे जैसे विकलांग करने वाले उपकरण और अन्य ऐसे आइटम जिनमें कोई उत्तेजक या निष्क्रिय करने वाला पदार्थ हो

Prohibited

इलेक्ट्रोशॉक हथियार (जैसे टेसर) जिनमें विस्फोटक, संपीड़ित गैस जैसी खतरनाक वस्तुएं हों

Prohibited

टीयर गैस

Prohibited

स्टन गन / शॉकिंग डिवाइस

Prohibited

कैप्सिकम स्प्रे

Prohibited

पशु भगाने वाला स्प्रे

Prohibited

एसिड स्प्रे

Prohibited

एयरोसोल (सीमित मात्रा में व्यक्तिगत देखभाल या टॉयलेटरीज़ के लिए उपलब्ध को छोड़कर)

Prohibited

व्यक्तिगत देखभाल या टॉयलेटरीज़ में मौजूद एयरोसोल के लिए कुल शुद्ध मात्रा 2 l/67 oz या 2 kg/4 lb से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक अलग आर्टिकल की शुद्ध मात्रा 0.5 kg या 0.5 l से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एयरोसोल पर लगे रिलीज़ वाल्व को कैप या किसी अन्य उपयुक्त साधन से सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि सामग्री का अनजाने में निकलना रोका जा सके।

नोट: कैरी‑ऑन बैगेज में रखी वस्तुओं पर LAG प्रतिबंध लागू होंगे।

कपूर

Prohibited

गन लाइटर

Prohibited

गैस टॉर्च

Prohibited

लाइटर

Prohibited

लाईटर का तरल पदार्थ

Prohibited

टर्पेंटाइन और पेंट पतला करने वाला

Prohibited

प्रिंटर कार्ट्रिज

Carry On: No

Check In: Yes

पशु उत्पाद

Carry On: No

Check In: Yes

गर्मी पैदा करने वाले सामान, जैसे पानी के भीतर उपयोग होने वाली टॉर्च (डाइविंग लैम्प) और सोल्डरिंग आयरन बैटरी के बिना ले जाने की अनुमति है।

Carry On: No

Check In: Yes

कोप्रा (सूखा नारियल)

Prohibited

कुचला हुआ नारियल (सूखा नारियल)

Prohibited

सभी मसाले, पाउडर या ठोस रूप में, मिर्च समेत

Carry On: No

Check In: Yes

नारियल

Carry On: No

Check In: Yes

कटा हुआ नारियल (हरा गूदा)

Allowed on both

घी (स्पष्ट मक्खन)/खाना पकाने का तेल

Allowed on both

नोट: एलएजी प्रतिबंधों के अनुसार केबिन बैगेज में अनुमति है। चेक-इन बैगेज के रूप में प्रति यात्री मात्रा अधिकतम 5 kg/l तक सीमित है।

आचार

Allowed on both

नोट: चिली आचार केवल चेक-इन बैगेज में ही ले जाने की अनुमति है।

ईंधन (जिसमें खाना बनाने वाला ईंधन और कोई भी ज्वलनशील तरल ईंधन शामिल है)

Prohibited

गैसोलीन

Prohibited

कैम्पिंग स्टोव और ऐसे फ्यूल कंटेनर जिन्हें ज्वलनशील तरल ईंधन रखने के लिए बनाया गया हो, बिना ईंधन के और मूल कंपनी की पैकेजिंग में, सील बंद अवस्था में।

Carry On: No

Check In: Yes

आंतरिक दहन या फ्यूल सेल इंजन

Carry On: No

Check In: Yes

रेडियोआइसोटोपिक कार्डियक पेसमेकर या अन्य उपकरण, जिनमें लिथियम बैटरी से चलने वाले उपकरण भी शामिल हैं, जो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित हों या बाहरी रूप से लगाए गए हों।

Allowed only on person

नमूने, गैर-संक्रामक, जिन्हें ज्वलनशील तरल की कम मात्रा के साथ पैक किया गया हो (ए 180 के मानकों का पालन अनिवार्य है)

Carry On: No

Check In: Yes

थर्मामीटर या बैरोमीटर, जो पारे से भरा हो, रिसाव-रोधी कंटेनर में रखा गया हो और IMD के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (निर्दिष्ट प्राधिकरण पत्र सहित) ले जाया जा रहा हो, तथा जिसका आकार केबिन में अनुमत कैरी‑ऑन बैगेज के अधिकतम आयाम से अधिक न हो।

Carry On: Yes

Check In: No

थर्मामीटर, चिकित्सा या क्लिनिकल उपयोग वाला, जिसमें पारा हो, प्रत्येक यात्री के लिए व्यक्तिगत उपयोग हेतु एक, और केवल तब जब वह अपने सुरक्षात्मक केस में रखा हो।

Carry On: No

Check In: Yes

डायबिटीज से संबंधित सामग्री/उपकरण

Allowed on both

इसमें इंसुलिन और इंसुलिन से भरे डिस्पेंसिंग उत्पाद, व्यक्तिगत वायल की शीशियां या बॉक्स, जेट इंजेक्टर, पेन, इन्फ्यूज़र, प्रीलोडेड सिरिंज, इंसुलिन के साथ रखी गई असीमित संख्या में बिना उपयोग की सिरिंज, लैंसेट, ब्लड ग्लूकोज़ मीटर, ब्लड ग्लूकोज़ मीटर टेस्ट स्ट्रिप्स, इंसुलिन पंप और इंसुलिन पंप से संबंधित सामग्री शामिल है।

नोट: इन वस्तुओं को केवल निरीक्षण के बाद ही साथ ले जाना अनुमत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके भीतर कोई प्रतिबंधित सामान छिपा न हो।

दवाइयाँ और विशेष आवश्यकताओं के उपकरण: ब्रेल नोटटेकर, स्लेट और स्टायलस, ऑगमेंटेशन उपकरण (हैंड बैगेज में ले जाने की अनुमति है, बशर्ते निरीक्षण के बाद यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनके भीतर कोई प्रतिबंधित वस्तु छिपाई न गई हो)।

Allowed on both

चिकित्सीय उपयोग के लिए नाइट्रोग्लिसरीन गोलियाँ या स्प्रे (यदि दवा या निर्माता के नाम या फ़ार्मास्यूटिकल लेबल की पहचान वाला पेशेवर रूप से छपा लेबल सही तरीके से लगा हो)।

Allowed on both

ऑक्सीजन या एयर के गैस सिलिंडर केवल चिकित्सा आवश्यकता होने पर ही अनुमत हैं। सिलिंडर का सकल भार 5 kg/11 lb से अधिक नहीं होना चाहिए (इसके लिए विमान परिचालक की सहमति आवश्यक है)।

Prohibited

Ⓘ हम चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए ऑक्सीजन/गैस सिलिंडर अग्रिम सहमति के आधार पर उपलब्ध करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया ऑक्सीजन मास्क और सिलिंडर संबंधी नीतियाँ देखें।

कृत्रिम कंकाल की हड्डियाँ (चिकित्सा समुदाय द्वारा शोध उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण पत्र के साथ)।

Carry On: No

Check In: Yes

इंडिया के लिए उड़ानों पर कैनाबिस, मारिजुआना या किसी भी संबंधित मादक या मनःप्रभावी पदार्थ को ले जाना सख्ती से प्रतिबंधित है, चाहे मूल देश या ट्रांज़िट देश में उसकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो। उल्लंघन पर मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत अधिकतम 20 वर्ष तक के कारावास सहित कड़ी सज़ा का प्रावधान है।

Prohibited

रस्सियां/लगेज चेन

Carry On: No

Check In: Yes

सेलो टेप/मेज़रिंग टेप/मास्किंग टेप

Carry On: No

Check In: Yes

कैमरा उपकरण/अनडेवलप्ड फिल्म

Allowed on both

दाह कलश

Allowed on both

क्यूटिकल कटर (चाकू के बिना नेल कटर), बोतल ओपनर

Allowed on both

आईलैश कर्लर (केवल मैनुअल)

Allowed on both

चाकू के बिना नेल क्लिपर

Allowed on both

नेल फाइल्स

Allowed on both

एरोसोल वाले पर्सनल केयर या टॉयलेट्रीज़ सीमित मात्रा में (जैसे हेयरस्प्रे और डिओडोरेंट)

Allowed on both

तेज़ धार के बिना स्टील/मेटल कटलरी

Allowed on both

फोल्ड करने योग्य छाते

Allowed on both

नोट: कैरी-ऑन सामान में अनुमत, सुरक्षा द्वारा अनुमोदन के अधीन।

तेज़ किनारों वाले छाते

Carry On: No

Check In: Yes

चलने की छड़ी

Allowed on both

नोट: केबिन सामान में ले जाना अनुमत है, सुरक्षा जांचकर्ता की अनुमति के अधीन।

धार्मिक मुखियाओं द्वारा प्रयोग में आने वाली लकड़ी की छड़ी

Allowed on both

सुरक्षा प्रकार के अटैची केस, नकदी बॉक्स, नकदी बैग और अन्य ऐसे सामान जिनमें खतरनाक वस्तुएं हों, जैसे लिथियम बैटरी और आतिशबाज़ी सामग्री

Prohibited

कैमकॉर्डर

Carry On: Yes

Check In: No

ⓘ   कैमकॉर्डर बैटरी के बिना चेक‑इन सामान में ले जाने की अनुमति है।

मोबाइल फोन

Carry On: Yes

Check In: No

पेजर

Carry On: Yes

Check In: No

नोट: अनुमत अधिकतम बैटरी क्षमता 100 Wh है।

टैल्कम पाउडर

Carry On: No

Check In: Yes

बीएसएनएल, MHA या DoT से अनुमति के बिना सैटेलाइट फोन और GPS डिवाइस

Prohibited

बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों के साथ इनमारसैट सैटेलाइट हैंडसेट (आईसैट फोन - केवल बीएसएनएल के अनुमोदन के साथ। एक से अधिक हैंडसेट ले जाने के लिए प्रत्येक हैंडसेट के लिए अलग-अलग अनुमोदन आवश्यक हैं)।

Carry On: Yes

Check In: No

नोट: अनुमत अधिकतम बैटरी क्षमता 100 Wh है।

बीएसएनएल-अनुमोदित सैटेलाइट हैंडसेट और GPS डिवाइस के अतिरिक्त – इंडिया के भीतर इन्हें ले जाना केवल दूरसंचार विभाग (DoT) या मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (MHA) से विशेष अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अनुमत है, और वह भी तब जब उपकरण पूरी तरह स्विच ऑफ स्थिति में हों।

Allowed on both

नोट:

  • टेलिकम्यूनिकेशन अधिनियम 2003 की धारा 42(3)(d) के अनुसार, बिना प्राधिकरण के इंडियन टेरिटरी में रेडियो उपकरण रखना दंडनीय है। दूरसंचार विभाग (DoT), इंडिया सरकार ने इंडिया संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को एम/एस इनमारसैट के साथ ग्लोबल सैटेलाइट फोन सेवा प्रदान करने के लिए एक "सुई जनरिस" लाइसेंस जारी किया है। अतः बीएसएनएल द्वारा उपलब्ध कराए गए इनमारसैट सैटेलाइट हैंडसेट (आईसैट फोन्स) का उपयोग इंडिया में अनुमत है। इस सेवा का लाभ लेने वाले ग्राहकों को हैंडसेट के लिए बीएसएनएल से प्राप्त प्राधिकरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  • अन्य सैटेलाइट फोन सेवाओं तथा GPS उपकरणों का उपयोग / कब्जा, जो सीधे उपग्रहों से संचार प्राप्त करने या भेजने में सक्षम हैं, इंडियन टेरिटरी में अवैध है, जब तक कि दूरसंचार विभाग (DoT)/ मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (MHA), इंडिया सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। 
  • वे यात्री जो सैटेलाइट फोन / GPS उपकरण ले जाना चाहते हैं, वे अग्रिम रूप से दूरसंचार विभाग के सरल संचार पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। 
  • विमान (खतरनाक वस्तुओं के परिवहन) नियम, 2003, जिन्हें समय‑समय पर संशोधित किया गया है, वायु मार्ग से विधिवत अधिकृत सैटेलाइट फोन / GPS उपकरण ले जाने पर लागू होंगे। 
  • जो यात्री बिना वैध प्राधिकरण के सैटेलाइट फोन / GPS उपकरण ले जा रहे होंगे, उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।

रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले संगठन के कर्मचारी जब आधिकारिक यात्रा पर हों, तब उनके द्वारा ले जाया जाने वाला रासायनिक एजेंट निगरानी उपकरण

Carry On: No

Check In: Yes

परमीएशन उपकरण

Carry On: No

Check In: Yes

कुल्हाड़ियाँ और हथौड़े

Carry On: No

Check In: Yes

बॉक्स कटर

Carry On: No

Check In: Yes

सिगार कटर

Carry On: No

Check In: Yes

चाकू (किसी भी लंबाई और प्रकार के, गोल ब्लेड वाले, बटर चाकू और बिना तेज धार वाली प्लास्टिक कटलरी को छोड़कर)

Carry On: No

Check In: Yes

मीट क्लीवर

Carry On: No

Check In: Yes

रेज़र प्रकार के ब्लेड, जैसे बॉक्स कटर, यूटिलिटी नाइफ, कार्ट्रिज में न होने वाली रेज़र ब्लेड; इसमें सेफ्टी रेज़र शामिल नहीं हैं।

Carry On: No

Check In: Yes

कैंची

Carry On: No

Check In: Yes

तलवार और फेंकने वाले सितारे

Carry On: No

Check In: Yes

नोट: चेक-इन बैगेज में रखी किसी भी तरह की नुकीली वस्तु को पूरी तरह से ढंककर या सुरक्षित तरीके से लपेटकर रखा जाना चाहिए, ताकि बैगेज संभालने वाले कर्मचारियों और जांच करने वाले अधिकारियों को चोट न लगे।

किरपान

Allowed on both

ब्लेड की लंबाई अधिकतम 15.2 सेमी/6 इंच तक ही होनी चाहिए, और हैंडल सहित कुल लंबाई 22.8 सेमी/9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट: इंटरनेशनल उड़ान के डोमेस्टिक चरण पर या किसी भी इंटरनेशनल उड़ान पर अनुमति नहीं है।

सेफ्टी रेज़र (डिस्पोज़ेबल रेज़र सहित)

Allowed on both

तलवारें

Carry On: No

Check In: Yes

चिमटी

Allowed on both

मछली पकड़ने की रॉड

Carry On: No

Check In: Yes

खेल संबंधी सामान जैसे बेसबॉल बैट, धनुष और तीर, क्रिकेट बैट, गोल्फ क्लब, हॉकी स्टिक, लैक्रॉस स्टिक, पूल क्यू, स्की पोल, भाला बंदूकें

Carry On: No

Check In: Yes

खेलों में इस्तेमाल होने वाली हवा भरी गेंदें जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल (केवल हवा निकाली हुई अवस्था में)

Allowed on both

खेलों में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्ट बॉल, जैसे टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल

Allowed on both

खेलों के रैकेट/रैकेट जैसे बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश (सही तरीके से पैक किए हुए)

Allowed on both

स्टार्टर पिस्टल

Carry On: No

Check In: Yes

कॉर्कस्क्रू

Carry On: No

Check In: Yes

क्रोबार

Carry On: No

Check In: Yes

ड्रिल (जिसमें कॉर्डलेस पोर्टेबल पावर ड्रिल शामिल हैं)

Carry On: No

Check In: Yes

ग्लू गन

Carry On: No

Check In: Yes

हथौड़े

Carry On: No

Check In: Yes

आइस एक्स/आइस पिक्स

Carry On: No

Check In: Yes

बुनाई और क्रोशे की सुइयाँ

Carry On: No

Check In: Yes

आरी (कोर्डलेस पोर्टेबल पावर सॉ सहित)

Carry On: No

Check In: Yes

स्क्रूड्राइवर्स (आँखों के चश्मे की मरम्मत किट में शामिल स्क्रूड्राइवर्स को छोड़कर)

Carry On: No

Check In: Yes

उपकरण (जिनमें, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, रेंच और प्लायर शामिल हैं)

Carry On: No

Checked In: Yes

रेंच और प्लायर

Carry On: No

Check In: Yes

चश्मे की मरम्मत के औज़ार (जिसमें छोटे स्क्रू ड्राइवर्स शामिल हैं)

Allowed on both

कृत्रिम अंग के औज़ार और उपकरण, जिनमें एलन की/रेंच, पुल स्लीव्स शामिल हैं जो कृत्रिम अंग पहनने या उतारने में मदद करते हैं, यदि इन्हें कृत्रिम अंग वाले यात्री या उसके साथी द्वारा ले जाया जा रहा हो।

Allowed on both

उपकरणों के साथ एलन कीज़

Carry On: No

Check In: Yes

विस्फोटक और आग लगाने वाले उपकरणों की वास्तविक दिखने वाली प्रतिकृतियाँ

Prohibited

आग्नेय अस्त्रों की वास्तविक दिखने वाली प्रतिकृतियाँ

Carry On: No

Check In: Yes

सरीसृप और कीटों के वास्तविक जैसे प्रतिरूप (जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली, मेंढ़क, मकड़ियाँ आदि)।

Carry On: No

Check In: Yes

खिलौना हथियार (यदि वे वास्तविक जैसे प्रतिरूप न हों)

Carry On: No

Check In: Yes

विभिन्न रंगों और आकारों की खिलौना बंदूकें और स्प्रे गन

Carry On: No

Check In: Yes

खिलौना ट्रांसफॉर्मर रोबोट

Allowed on both

ब्लास्टिंग कैप्स

Prohibited

डायनामाइट

Prohibited

चतुराई से छुपाए गए आग्नेयास्त्र

Prohibited

पटाखे/फायरवर्क्स/पार्टी पॉपर्स/बैंग स्नैप्स

Prohibited

फ्लेयर्स गन

Prohibited

फ्लेयर्स (किसी भी प्रकार में)

Prohibited

हैंड ग्रेनेड

Prohibited

प्लास्टिक विस्फोटक

Prohibited

ब्लैक जैक

Carry On: No

Check In: Yes

कम्प्रेस्ड एयर गन/एयर गन

Carry On: No

Check In: Yes

आग्नेयास्त्र (वास्तविक यात्री और खेल कर्मी)

Carry On: No

Check In: Yes

1. सत्यापित नियमित यात्रियों को उनके शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज लाइसेंसधारी हथियारों एवं कारतूसों को, शस्त्र लाइसेंस में निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार, अधिकतम 5 किलोग्राम सकल भार तक ले जाने की अनुमति है।

2. खेल व्यक्तियों को भी उनके शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज लाइसेंसधारी हथियारों एवं कारतूसों को, शस्त्र लाइसेंस में निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार, अधिकतम 5 किलोग्राम सकल भार तक ले जाने की अनुमति है।

खेल संबंधी व्यक्तियों के लिए कुछ अतिरिक्त नियम निम्नलिखित हैं:

a. इंडिया के भीतर यात्रा

यदि आप किसी खेल प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के लिए इंडिया के भीतर डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं, तो कृपया नीचे दी गई दिशानिर्देशों का पालन करें: 

  • हथियार को अनलोडेड (बिना कारतूस के) होना चाहिए और उसे मजबूत, सख्त बाहरी खोल वाले कंटेनर में रखा जाना चाहिए, जिसे लॉक किया गया हो।
  • गोला-बारूद को सुरक्षित रूप से फाइबर, लकड़ी, धातु के डिब्बों में, या ऐसे विशेष पैकेजिंग में पैक किया जाना चाहिए जो गोला-बारूद ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई हो।
  • नोट: ब्लैक पाउडर और ब्लैक पाउडर प्रकार के हथियारों के साथ प्रयुक्त परकशन कैप्स को न तो हाथ में ले जाने वाले सामान में और न ही चेक-इन सामान में ले जाने की अनुमति है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत एक से अधिक लाइसेंसधारी हथियार और पचास से अधिक कारतूस ले जा सकते हैं, बशर्ते कुल भार 5 kg/ 2 lb से अधिक न हो:

  • आपके पास सरकार द्वारा या प्रायोजक खेल क्लब द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र हो। 
  • आपके पास शस्त्र एवं गोला-बारूद ले जाने के लिए जारी किया गया एक सत्यापन प्रमाण-पत्र (Bonafide) हो, जो उस खेल क्लब के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी द्वारा लिखित दस्तावेज के रूप में जारी किया गया हो जो आपको प्रतियोगिता के लिए प्रायोजित कर रहा है।

b. यदि आप इंटरनेशनल यात्रा कर रहे हैं, तो आपको उस देश के नियमों का पालन करना होगा जहाँ आप जा रहे हैं, साथ ही 2a – इंडिया के भीतर यात्रा के अंतर्गत उल्लिखित नियमों का भी पालन करना होगा। 

c. यदि आप किसी इंटरनेशनल destination से इंडिया आ रहे हैं, तो आपको उस इंटरनेशनल देश के स्थानीय नियमों, ट्रांज़िट देश/देशों (यदि लागू हो) तथा इंडिया के नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

3. प्रचलित नियमों के अनुसार, आपको अधिकृत/ लाइसेंसधारी हथियारों एवं गोला-बारूद के कैरिज की घोषणा सुरक्षा जांच से पहले, चेक-इन/ पंजीकृत सामान के समय करना अनिवार्य है।

कुबातन्स

Carry On: No

Check In: Yes

बंदूक और आग्नेयास्त्र के पुर्जे

Carry On: No

Check In: Yes

पेलेट बंदूकें

Carry On: No

Check In: Yes

कनकल्स (किसी भी सामग्री से बनी हुई)

Carry On: No

Check In: Yes

हारपून बंदूक

Prohibited

फ्यूज़

Prohibited

बारूदी सुरंगें और अन्य विस्फोटक सैन्य सामग्री

Prohibited

धुआँ उत्पन्न करने वाले कनस्तर और कारतूस

Prohibited

ड्रोन का कैरिज

डोमेस्टिक फ्लाइट्स

  • डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर ड्रोन का कैरिज मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (MoCA) और ड्रोन नियम 2021 द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार होता है।
  • नैनो, माइक्रो और छोटे ड्रोन जिनका वज़न अधिकतम 2kg/4 lb तक है, उन्हें हैंड बैगेज और चेक-इन बैगेज दोनों के रूप में ले जाया जा सकता है, जब तक पार्टनर एयरलाइन की नीति कुछ और न निर्धारित करे।
  • 100 Wh तक की बैटरी क्षमता वाले ड्रोन को चेक्ड बैगेज के रूप में तभी ले जाने की अनुमति है जब बैटरियां निकालकर हैंड बैगेज में रखी जाएं। 100 Wh क्षमता वाले बड़े ड्रोन के लिए केवल दो अतिरिक्त बैटरियों की अनुमति है।
  • सभी ड्रोन पूरी तरह बंद अवस्था में होने चाहिए और उन्हें उचित तरीके से पैक किया जाना चाहिए। 
  • बैटरियां, जिनमें अतिरिक्त बैटरियां भी शामिल हैं, केवल हैंड बैगेज के रूप में पैक की जानी चाहिए। यदि ड्रोन को चेक-इन बैगेज के रूप में ले जाया जा रहा है, तो बैटरियां निकालकर हैंड बैगेज में रखना अनिवार्य है। Li बैटरियों वाले नैनो ड्रोन केवल हैंड बैगेज के रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं।
  • 100 Wh से अधिक बैटरी क्षमता वाले ड्रोन को न तो केबिन बैगेज के रूप में और न ही चेक-इन बैगेज के रूप में ले जाया जा सकता है। ऐसे ड्रोन केवल कार्गो शिपमेंट के रूप में ही, पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने की शर्त पर, स्वीकार किए जाते हैं।

इंटरनेशनल फ्लाइट्स

इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर ड्रोन का कैरिज संबंधित देश की ड्रोन कैरिज पॉलिसी के अधीन होता है।

एप्पल इंक. का मैकबुक प्रो लैपटॉप ले जाने संबंधी आधिकारिक परामर्श

पुरानी जनरेशन के 15 in मैकबुक प्रो लैपटॉप, जो Sep 2015 से Feb 2017 के बीच बेचे गए थे, बैटरी के इस्तेमाल के दौरान ओवरहीट होने की समस्या के कारण विमान में साथ लेकर नहीं चलाए जा सकते। आपका मैकबुक प्रो इस श्रेणी में आता है या नहीं, यह जानने के लिए अपने लैपटॉप के सीरियल नंबर का उपयोग करके एप्पल इंक. के सपोर्ट वेबसाइट पर जाँच करें। अधिक जानकारी के लिए आप DGCA वेबसाइट भी देख सकते हैं।

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