यात्री अधिकार
इंडियन सरकार ने इंडियन एयरलाइंस पर और इंडिया के एयरपोर्ट्स के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सकारात्मक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक नियम बनाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन (MoCA) द्वारा जारी पैसेंजर चार्टर एयरलाइन यात्रियों के अधिकारों और कर्तव्यों के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करता है। यात्री अधिकारों के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया पैसेंजर चार्टर देखें, जिसका वर्ज़न 15 फरवरी 2023 से प्रभावी है।
इसके अलावा, पैसेंजर चार्टर में उल्लिखित यात्री अधिकारों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) वेबसाइट भी देख सकते हैं।
शिकायत निवारण प्रक्रिया:
किसी भी शिकायत के निवारण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- यात्री को सबसे पहले हमारी कस्टमर सपोर्ट पोर्टल पर कस्टमर सपोर्ट टीम को लिखना होगा; शिकायत की समीक्षा के बाद कस्टमर सपोर्ट एजेंट समाधान साझा करेगा।
- यदि यात्री कस्टमर सपोर्ट एजेंट की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो वे अपनी शिकायत नोडल ऑफिसर को भेज सकते हैं, जिनसे nodalofficer@airindia.com पर संपर्क किया जा सकता है,
- यदि यात्री अभी भी असंतुष्ट है और अपील करना चाहता है, तो वे अपनी शिकायत का हवाला देते हुए हमारे अपीलेट अथॉरिटी के पास appellateauthority@airindia.com पर अपील दर्ज कर सकते हैं।
- यात्री शिकायत दर्ज करने के लिए एयरसेवा पोर्टल पर भी लॉग इन कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि आपकी शिकायत के त्वरित निवारण के लिए, जब आप अपनी शिकायत नोडल ऑफिसर या अपीलेट अथॉरिटी तक एस्कलेट करते हैं, तो ऊपर बताए गए कस्टमर सपोर्ट पोर्टल पर बनाया गया कस्टमर सपोर्ट का एक वैध Case ID होना बेहतर रहता है।
एयर इंडिया के नोडल ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी के संपर्क विवरण:
नोडल ऑफिसर: श्री अब्देश कुमार
ई-मेल: nodalofficer@airindia.com
अपीलेट अथॉरिटी: सुश्री भावना तिवारी
ई-मेल: appellateauthority@airindia.com
निम्न देशों/क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के अधिकारों के बारे में और जानें:
- इज़राइल
- यूरोपियन यूनियन
- English
- French
यदि आपने हमारी कस्टमर सर्विस को लिखित शिकायत भेजी है और हमारी प्रतिक्रिया से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बिना किसी शुल्क के टूरिज्म एंड ट्रैवल मीडिएशन सर्विस से संपर्क कर सकते हैं।
मीडिएटर से संपर्क करने की नियम और शर्तें https://www.mtv.travel/saisir-le-mediateur/ पर उपलब्ध हैं।
आप अपना मीडिएशन अनुरोध ऑनलाइन या डाक द्वारा (PDF फॉर्म डाउनलोड करके) जमा कर सकते हैं:
MTV – Médiation Tourisme Voyage
CS 30958
75383 PARIS CEDEX 08
- कैनाडा
कैनाडियन पैसेंजर राइट्स के अंतर्गत रिफंड या मुआवज़ा क्लेम का अनुरोध करने के लिए, कृपया कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें।